एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर हर देश आज आर्थिक प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डिजिटल क्रांति और वैज्ञानिक उपलब्धियों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, ले किन विकास की इस चमक के पीछे असमानता की कई नई परतें उभर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2026 के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडी जी)10 के तहत रिड्यूस्ड इने क्वालिटीज को महीने का लक्ष्य (गोल आफ द मंथ) घोषित करने की आधिकारिक जान कारी 3 अगस्त 2026 को अप नी आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास वेबसाइट (यू एन गोल आफ द मंथ) पर अप डेट की है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-10, रिड îूस्ड इनेक्वालिटीज अर्थात असमानताओं में कमी, का उद्दे श्य केवल आय का अंतर घटा ना नहीं, बल्कि सामाजिक आ र्थिक और राजनीतिक समावे शन को मजबूत करना तथा सभी लोगों के लिए समान अव सर सुनिश्चित करना है।
संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि असमानता दीर्घकालीन सा माजिक एवं आर्थिक विकास को कमजोर कर सकती है, गरीबी उन्मूलन की गति को प्रभावित कर सकती है और लोगों में अवसरों तथा संस्थाओं के प्रति विश्वास को कम कर सकती है। यह घोषणा एक ऐसे मोड़ पर हुई है जब संपूर्ण विश्व आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीक रण और संसाधनों के असमान वितरण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का यह विजन स्पष्ट रूप से मांग कर ता है कि दुनियाँ का प्रत्येक राष्ट्र अपनी आंतरिक नीतियों की समीक्षा करे, ताकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति (वंचित वर्ग) को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। मैं एड वोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र आमतौर पर प्रत्येक नए महीने के पहले या शुरुआती दिनों (जैसे 1 से 3 तारीख के बीच) में उस महीने के विशेष वैश्विक अभियान या गोल आफ द मंथ की विस्तृत रिपोर्ट और घोषणा जारी करता है, इस बार अगस्त 2026 के इस विशेष अभियान को 3 अगस्त 2026 को पूर्ण विवरण (आंकड़ों और वैश्विक प्राथमिकताओं) के साथ सार्वजनिक किया गया है, जब हम इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान को भारतीय धरातल पर क्रिया न्वित होते देखते हैं, तो हमारा ध्यान सीधे तौर पर भारत की सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक नीति आरक्षण प्र णाली (रिजर्वेशन सिस्टम) की ओर जाता है। वर्तमान में, वैश् िवक समानता के इस आह्वान के समानांतर, भारत के डिजि टल और सामाजिक पटल पर आरक्षण हटाओ आंदोलन जैसी मुहिम अत्यधिक तीव्रता से उभर रही हैं। यह अंतर्विरोध इस बात का जीवंत प्रमाण है कि देश में सामाजिक न्याय के पारंपरिक औजारों और आधु निक आर्थिक वास्तविकताओं के बीच एक गहरी वैचारिक खाई उत्पन्न हो चुकी है।
साथियों, आरक्षण की संवै धानिक अवधारणा को समझे बिना इस प्रश्न का संतुलित उत्तर संभव नहीं है। भारत में आरक्षण का उद्देश्य किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामा जिक बहिष्कार,भेदभाव और अवसरों की असमानता से प्रभा वित समुदायों को शिक्षा, सर कारी रोजगार और प्रतिनि धित्व में आगे बढ़ने का अवसर देना था। भारतीय संविधान की समानता संबंधी व्यवस्था केवल औपचारिक समानता तक सीमित नहीं है, वह वास् तविक और सार्थक समानता की दिशा में भी विशेष प्राव धानों की अनुमति देती है।
अनुसूचित जातियों, अनुसू चित जनजातियों और सामा जिक एवं शैक्षिक रूप से पिछ ड़े वर्गों के लिए विशेष उपायों का उद्देश्य उन बाधाओं को कम करना था, जिनके कारण अनेक समुदाय लंबे समय तक शिक्षा, प्रशासन और सामाजि क प्रतिष्ठा से दूर रहे।
साथियों, सत्तर वर्षों की यात्रा और आरक्षण की वर्तमा न प्रासंगिकता भारतीय स्वतं त्रता के सात दशकों से अद्दि क समय बीत जाने के बाद, यह प्रश्न पूरी तरह से अपरि हार्य हो चुका है कि क्या आज भी आरक्षण की वास्तविक रूप में आवश्यकता है? इस विमर्श को समझने के लिए भारतीय समाज की ऐतिहा सिक संरचना औरसमकालीन प्रगति दोनों का निष्पक्ष मूल्यां कन करना अनिवार्य है। आर क्षण नीति को भारतीय संवि धान में एक निश्चित अवधि के लिए राजनीतिक प्रतिनिद्दि त्व के रूप में और सामाजिक – शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक श्सकारात्मक कार्रवाई के तौर पर शामिल किया गया था। इस व्यवस्था ने निश्चित रूप से पिछले 70 वर्षों में देश के एक बहुत बड़े शोषित, वंचित और हाशिए पर पड़े समाज को प्रशासनिक, शैक्षणिक और राजनैतिक व्यवस्था में अपनी आवाज उठाने की शक्ति प्रदा न की है। इस नीति के बिना भारतीय लोकतंत्र शायद इत ना समावेशी नहीं हो पाता। परंतु, समस्या तब उत्पन्न होती है जब सत्तर वर्षों के बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस् सा आज भी उसी आदिम पिछ ड़ेपन, निरक्षरता और घोर सामाजिक अभाव में जीने के लिए विवश है। यह जमीनी हकीकत इस बात की ओर इशारा करती है कि आरक्षण नीति अपने मूल उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में कहीं न कहीं आंशिक रूप से ही सफल रही है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी और आधुनिक विचारक इस नीति की निरंतरता औरइसकी कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।
साथियों, प्रशासनिक अभि जात्य वर्ग और पीढ़ी-दर- पीढ़ी लाभ का संकट इस संपूर्ण विमर्श के केंद्र में सबसे ज्वलंत और तीखा प्रश्न यह है कि क्या जो लोग आरक्षण के बल पर समाज के शीर्ष पायदान पर पहुंच चुके हैं,जैसे कि आईएएस आईपीएस, कें द्रीय सेवाओं के उच्च अधि कारी, बड़े राजनेता और आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न हो चुके उद्योगपति, क्या उनकी अगली पीढ़ियों को भी इस सुरक्षा कवच की आवश्यकता है? सोशल मीडिया और वर्त मान बौद्धिक विमर्शों में इस बात को लेकर तीव्र आक्रोश है कि आरक्षण का लाभ एक ही परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है। जब अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति सिविल सेवा के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है, तो उसकी आने वाली संत ति को देश के सबसे महंगे कान्वेंट स्कूलों, महानगरों के उच्च बुनियादी ढांचों और समस्त आर्थिक सुख-सुवि धाओं का स्वतः लाभ मिल जाता है। ऐसे में,उस संपन्न बच्चे की तुलना उसी की श्रेणी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसी खेतिहर मजदूर, हाथ से मैला उठाने वाले या किसी सुदूर आदिवासी अंचल के बच्चे से करना पूर्णतः अता र्किक और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। वास्तव में, इस नीति गत विसंगति के कारण आर क्षित श्रेणियों के भीतर ही एक अभिजात्य वर्ग या क्रीमी लेयर का निर्माण हो गया है, जो अपनी ही जाति के सबसे गरीब, शोषित और अत्यंत पिछड़े लोगों के अधिकारों पर सटिकता से एकाधिकार जमाए बैठा है? साथियों, सा माजिक, आर्थिक और नैतिक विषमता को बढ़ावा वर्तमान आरक्षण प्रणाली के इस रूप से समाज में एक नए प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विषमता को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 10 के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। सामा जिक स्तर पर, यह व्यवस्था जातियों के बीच सद्भाव पैदा करने के बजाय वैमनस्य और विभाजन को गहरा कर रही है। जब योग्यता रखने वाले सामान्य वर्ग के युवाओं को अत्यधिक उच्च अंक प्राप्त कर ने के बाद भी रोजगार या शि क्षा से वंचित होना पड़ता है, और उनकी तुलना में अत्य धिक संपन्न पृष्ठभूमि वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन बहुत कम अंकों पर हो जाता है, तो समाज में असं तोष और मानसिक कुंठा का जन्म होता है। आर्थिक स्तर पर, यह विषमता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आरक्षण का आधार आज भी मुख्य रूप से केवल जन्मगत जाति बना हुआ है, न कि व्यक्ति की वर्त मान आर्थिक विपन्नता। नैतिक दृष्टिकोण से भी यह एक गंभीर संकट है।
नीतिपरकता यह मांग करती है कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को पहले सहारा दिया जाए। परंतु, वर्तमान व्यवस्था में नैतिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों द्वारा स्वेच्छा से इस लाभ का परित्याग न करना और राज्य द्वारा इस पर कोई कठोर सीमा न लगाना, उस अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के प्रति घोर नैतिक अन्याय है, जो आज भी प्राथमिक शिक्षा और दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है।
साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रति मान और सकारात्मक नीति गत सुधारों की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर जब हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट मत है कि कोई भी सकारात्मक कार्र वाई शाश्वत या अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। उसे समय- समय पर व्यावहारिक डेटा, समकालीन सामाजिक विकास और आर्थिक पैमानों पर कसा जाना चाहिए। भारत के संद र्भ में भी, माननीय सर्वोच्च न्या यालय ने अपने हालिया ऐतिहा सिक निर्णयों में बार-बार इस बात पर बल दिया है कि अनुसू चित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जातियों के उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया को अपनाना अत्यंत अनिवार्य हो चुका है। उप- वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर जो जातियां पिछले 70 वर्षों में पूरी तरह अछूती रह गईं और जिन्हें आर क्षण का 1 प्रतिशत लाभ भी नहीं मिल सका, उन्हें प्राथमि कता दी जाए, तथा जो जाति यां इसका अधिकतम लाभ उठाकर पूरी तरह सशक्त हो चुकी हैं, उन्हें इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकाला जाए।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न्यायसंगत भविष्य की राह संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)10 हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र का मूल मंत्र लीव नों वन बिहाइंड (किसी को भी पीछे न छोड़ना) होना चाहिए। भारत में चल रहा आरक्षण हटाओ अभियान शायद वर्तमान व्यवस्था की अकर्मण्यता, विसंगतियों और अपारदर्शिता के विरुद्ध उपजा एक तीखा सुधारवादी स्वर है। 70 वर्षों के बाद आज देश को आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की नहीं, बल्कि इसे अत्यं त सूक्ष्मता से पुनर्गठित और युक्तिसंगत करने की आवश्य कता है। आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी तक सीमित करने, संपन्न हो चुके प्रशास निक व आर्थिक परिवारों को इस कोटे से बाहर करने और संपूर्ण बल देश की प्राथमिक शिक्षा व कौशल विकास (स्कि ल डेवलपमेंट) पर देने से ही वास्तविक समानता स्थापित होगी। जब तक हम आरक्षित वर्ग के भीतर छुपे हुए सबसे गरीब और हाशिए के व्यक्ति को सीधे तौर पर लक्षित कर के लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वैश्विक मंच पर असमा नता कम करने का भारत का दावा अधूरा रहेगा।
एक न्याय संगत, समता वादी और नैतिक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब सामा जिक न्याय का आधार केवल जातिगत राज नीति न होकर वास्तविक मानवीय आवश्य कता और राष्ट्रीय एकता बने।
संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2026 के लिए सतत विकास लक्ष्य 10 के तहत असमानताओं में कमी, को महीने का लक्ष्य ;गोल आफ द मंथद्ध किया घोषित
