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लोकतंत्र और राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता का प्रश्न- 2024-25 के आंकड़े यह दिखाते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट्स माडल भी सत्ता संतुलन की समस्या से मुक्त नहीं है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)
वैश्विक स्तर पर लोकतां त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता केवल एक प्रशासनिक आवश् यकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। चुनाव प्रचार, संगठन विस्तार, मीडिया अभियान और जमीनी स्तरपर कार्यकर्ताओं की गति विधियों के लिए राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है।
यही आवश्यकता राजनी तिक फंडिंग को जन्म देती है। नियमानुसार, राजनीतिक दलों को 20 हजार रूपए से अधिक के प्रत्येक चंदे की जान कारी चुनाव आयोग को देनी होती है। इलेक्टोरल बान्ड योजना (2017-2024) के तहत 16,000 करोड़ रूपए से अधिक का गुमनाम चंदा जुटाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। अब सभी चंदे पारदर्शी माध्यमों (चेकध्डिजिटल) से लिए जा रहे हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह प्रश्न और भी संवेदनशील हो जाता है कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिलता है, किसने दिया, कितना दिया और बदले में क्या अपेक्षा की गई। इसी संदर्भ में इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की अवधारणा सामने आती है, जिसे लंबे समय तक राजनी तिक चंदे की पारदर्शिता बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया।
साथियों बातें कर हम इले क्टोरल बान्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बैन और बदला हुआ परिदृश्य इसको समझने की करें तो, इलेक्टोरल बान्ड योज ना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असं वैधानिक घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक फंडिंग का परिदृश्य अचानक बदल गया। बान्ड के जरिए मिलने वाला गोपनीय चंदा बंद होने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट्स एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वैध माध्यम बनकर उभरे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले ही वर्ष में राज नीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के माध्यम से 3,811 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में असाधारण वृद्धि को दर्शाता है। 2024-25 के आंकड़े- अभूतपूर्व वृद्धि और सत्ता का केंद्रीकरण इलेक्टोरल ट्रस्ट्स द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट्स के अनुसार,वर्ष 2024- 25 में कुल नौ इलेक् टोरल ट्रस्ट्स ने राजनीतिक दलों को 3,811 करोड़ रुपये का चंदा दिया। यह राशि वर्ष 2023-24 में दिए गए 1,218 करोड़ रुपये की तुलना में 200 प्रतिशत से अधिक और लगभग तीन गुना है।
इस चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा 3,112 करोड़ रुपये, यानें लगभग 82 प्रतिशत, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्राप्त हुआ। यह आंकड़ा अपने आप में भारत की राजनीतिक फंडिंग में सत्ता के केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। यह जान कारी इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट्स से सामने आई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाकी सभी दलों को मिलाकर करीब 400 करोड़ रूपए (10 प्रतिशत) फंड मिला। इसमें कांग्रेस को 299 करोड़ रूपए मिले, जो कुल चंदे का 8 प्रतिशत से भी कम है। चुनाव आयोग के पास उपल ब्ध रिपोर्ट्स और पारदर्शिता का प्रश्न-20 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, चुनाव आयोग के पास कुल 19 में से 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की रिपो र्ट्स उपलब्ध थीं। इनमें से 9 ट्रस्ट्स ने सक्रिय रूप से 2024 – 25 में चंदा दिया। यह तथ्य एक ओर जहां कानूनी पारद र्शिता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठाता है कि शेष ट्रस्ट्स की निष्क्रियता या रिपोर्टिंग में देरी क्यों है। उपरोक्त सभी आंकड़े और जान कारी चुनाव आयोग की वेबसा इट और मीडिया में उपलब्ध जानकारी से ली गई है।
साथियों बात अगर हम इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या हैं, अव धारणा उत्पत्ति और उद्देश्य इस को समझने की करें तो, इलेक् टोरल ट्रस्ट एक ऐसी रजिस् टर्ड गैर-लाभकारी संस्था होती है जिसका मुख्य उद्देश्य कार्पोरेट कंपनियों, समूहों और व्यक्तियों से प्राप्त चंदे को विधिसम्मत तरीके से राजनी तिक दलों तक पहुंचाना होता है। भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की अवधारणा को औपचारिक रूप से 2013 में आयकर नियमों के तहत मान्यता दी गई, ताकि राजनीतिक चंदे को अधिक पारदर्शी, नियंत्रित और दस्तावे जीकृत बनाया जा सके।
इन ट्रस्ट्स को इस शर्त पर मान्यता दी जाती है कि वे अपने पास आने वाले हर एक रुपये का पूरा हिसाब रखें और यह जानकारी नियमित रूप से भारत निर्वाचन आयोग को सौंपें। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राजनीतिक फंडिंग अज्ञात स्रोतों से न आए और जनता को यह जानने का अधिकार मिले कि किस राजनीतिक दल को किसने और कितना धन दिया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की संर चना और कानूनी ढांचा-इलेक् टोरल ट्रस्ट्स को आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। ये ट्रस्ट्स किसी भी राजनीतिक दल से सीधे जुड़े नहीं होते और सिद्धांत रूप में इन्हें तटस्थ संस्था के रूप में काम करना होता है। इनके संचालन के लिए ट्रस्टी बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर कार्पोरेट क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशे षज्ञ, वित्तीय सलाहकार और स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। कानून के अनुसार, इलेक् टोरल ट्रस्ट को प्राप्त कुल चंदे का कम-से-कम 95 प्रति शत हिस्सा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को वितरित करना अनिवार्य होता है। ट्रस्ट स्वयं धन को अपने पास जमा करके रखने या निवेश करने का अधिकार नहीं रखता।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि ट्रस्ट केवल एक माध्यम के रूप में कार्य करे,न कि शक्ति केंद्र के रूप में। इले क्टोरल ट्रस्ट्स द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट्स, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है,चुनाव आयोग को विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट सौंपना। इस रिपोर्ट में यह जानकारी देना अनिवार्य होता है कि किस कार्पोरेट या व्यक्ति से कितना चंदा प्राप्त हुआ,वह चंदा किस राजनीतिक दल को दिया गया और किस तारीख को दिया गया। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से पहली बार यह संभव हुआ कि राजनीतिक दलों को मिल ने वाले बड़े कार्पोरेट चंदे का एक औपचारिक और सार्वज निक रिकॉर्ड तैयार हो। चुनाव आयोग इन रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है, जिससे मीडिया, शोधकर्ता और आम नागरिक राजनीतिक फंडिंग के रुझानों का विश्ले षण कर सकें।
साथियों बातें अगर हम इलेक्टोरल ट्रस्ट्स को क्या फायदा होता है? इसको सम झने की करें तो, सैद्धांतिक रूप से इलेक्टोरल ट्रस्ट्स गैर- लाभकारी संस्थाएं होती हैं, यानी इन्हें सीधे आर्थिक मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं होती। फिर भी इनके अस्तित्व से जुड़े कुछ अप्रत्यक्ष लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
पहला, ट्रस्ट्स के माध्यम से कॉर्पोरेट कंपनियों को यह सुविधा मिलती है कि वे राज नीतिक दलों को चंदा देते समय प्रत्यक्ष रूप से सामने न आएं, जबकि कानूनन उनका नाम रिकार्ड में दर्ज रहता है।
दूसरा, ट्रस्ट्स राजनीतिक और कार्पोरेट जगत के बीच एक संगठित संवाद का मंच बन जाते हैं। इससे नीति निर्माण, आर्थिक सुधारों और उद्योग हितों पर प्रभाव डालने की क्षमताअप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है। तीसरा, ट्रस्ट के ट्रस्टी और सदस्य नीति, शासन और सत्ता संरचना के बेहद करीब आ जाते हैं, जिससे सामाजिक और संस्थागत प्रभाव बढ़ता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के सदस्य कौन होते हैं-इलेक्टो रल ट्रस्ट्स के सदस्य और ट्रस्टी आमतौर पर बड़े कार्पो रेट समूहों, उद्योग संगठनों, वित्तीय संस्थानों और कभी- कभी पूर्व नौकरशाहों या पेशेवर विशेषज्ञों में से होते हैं। इनमें से कई लोग नीति-निर्माण प्रक्रिया की गहरी समझ रखते हैं। हालांकि कानून यह कहता है कि ट्रस्ट किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन व्यावहारिक रूप से ट्रस्ट्स का झुकाव अक् सर कुछ विशेष दलों की ओर अधिक दिखाई देता है।
साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य- भारत बनाम वैश्विक लोकतंत्र इस को समझने की करें तो, यदि भारत की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी जैसे लोक तंत्रों से की जाए, तो वहां राजनीतिक फंडिंग पर कहीं अधिक सख्त सीमाएं और निगरानी तंत्र मौजूद हैं। कई देशों में कार्पोरेट चंदे पर सीमाएं हैं या उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट्स एक मध्य मार्ग के रूप में सामने आए, लेकिन 2024-25 के आंकड़े यह दिखाते हैं कि यह माडल भी सत्ता संतुलन की समस्या से मुक्त नहीं है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पारदर्शिता से आगे जवाबदेही की जरूरत, इलेक् टोरल ट्रस्ट्स ने निस्संदेह भारत में राजनीतिक चंदे को दस्ता वेजीकृत और अपेक्षाकृत पार दर्शी बनाया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बान्ड पर रोक के बाद जिस तरह से चंदे का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा दलों, विशेषकर सत्ता रूढ़ पार्टी, की ओर केंद्रित हुआ है, वह लोकतंत्र के लिए नए प्रश्न खड़े करता है। अब आवश् यकता केवल पारदर्शिता की नहीं, बल्कि जवाबदेही, संतुलन और समान अवसर की है।
इलेक्टोरल ट्रस्ट्स यदि वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल कानूनी औपचारिक ताओं से आगे बढ़कर राजनी तिक वित्तपोषण की नैतिकता पर भी खरा उतरना होगा।

 

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