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सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को खींचेगा राहत और अपराध के बीच कानूनी लकीर? -केंद्र की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर महा फैसला

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट)।
वैश्विक स्तर पर भारत में लोकतांत्रिक विरोध, युवाओं के भविष्य और कानून के शासन के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय सुप्रीम कोर्ट में सामने आने वाला है? नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जंतर- मंतर सहित विभिन्न स्थानों पर हुए छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार ने सोमवार, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटाते हुए संविधान के अनुच् छेद 142 के तहत अपनी असा धारण न्यायिक शक्ति का इस्ते माल कर एफआईआर रद्द कर ने का आग्रह किया है।
सालिसिटर जनरल ने सोमवार को इस मुद्दे का उल् लेख करते हुए अदालत से आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी और मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मामले को अगले दिन यानी 1 सितंबर 2026 को सुनने पर सहमति जताई। यह घटनाक्रम इसलि ए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला केवल कुछ एफआईआर खत्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी सामने रखता है कि शांतिपूर्ण लोक तांत्रिक प्रदर्शन करने वाले छात्रों के भविष्य को आपरा धिक मुकदमों के बोझ से कैसे बचाया जाए, जबकि आंदोलन की आड़ में हिंसा या गंभीर अपराध करने वाले लोगों को कानून से छूट न मिले।
मैं एडवोकेट किशन सन मुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बता दूं कि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए नीट विरोध प्रदर्शन और 20 जुलाई के संसद मार्च से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्य वस्था, कथित पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर आवाज उठाई थी। बाद में पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित अत्यधिक बल प्रयोग, महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, निगरानी और एफआईआर को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। दिल्ली पुलिस ने अदा लत में अपने पक्ष में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा ए गए थे और पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान न्यूनतम आवश्यक बल इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई को अत्यधिक और अनुपातहीन बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की।
यही विरोधाभासी दावे अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के दायरे में हैं। यह लेख 31 अगस्त 2026 तक उपलब्द्द जानकारी के आधार पर लि खा गया है, इसलिए आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट वास्तव में क्या आदेश देता है,उसे अंतिम परिणाम के रूप में पहले से निश्चित नहीं माना गया है।
साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या जंतर- मंतर आंदोलन से जुड़े सभी छात्रों के केस खत्म हो जाएंगे इसका उत्तर फिलहाल सीधा हां कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। केंद्र ने एफआई आर रद्द करने की मांग की है, लेकिन अंतिम आदेश और उसकी शर्तें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उपलब्ध जानकारी से यह संकेत मिलता हैकि अदा लत शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शा मिल वास्तविक छात्रों को राहत देने और गंभीर आपरा धिक मामलों वाले व्यक्तियों को अलग रखने की व्यवस्था पर विचार कर सकती है। इसलिए आंदोलन में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को केवलछात्र होने के आधार पर स्वतःपूर्ण छूट मिलना जरूरी नहीं है। अदालत के सामने वास्तविक चुनौती यही होगी कि शांति पूर्ण असहमति और आपरा धिक हिंसा के बीच स्पष्ट कानूनी सीमा कैसे निर्धारित की जाए।
साथियों इस संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 142 अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट कोकिसी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश देने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। केंद्र का तर्क यही है कि यदि सामान्य आपराधिक प्रक्रिया केतहत प्रत्येक एफआईआर को अलग-अलग पुलिस और मजिस्ट्रेट स्तर की प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा,तो छात्रों को वर्षों तक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है और उनके शिक्षा तथा रोज गार संबंधी भविष्य पर प्रति कूल प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए एक व्यापक न्या यिक समाधान के माध्यम से वास्तविक छात्रों को राहत देने का रास्ता खोजा जा रहा है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक होगा और किन व्यक्तियों पर लागू होगा, इसका अंतिम निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा।
साथियों,यहीं से 2,873 लोगों का आंकड़ा भी चर्चा के केंद्र में आता है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन से जुड़े 2,873 ऐसे व्यक्तियों की पह चान हुई जिनके नाम पुलिस के मौजूदा आपराधिक रिकार्ड से मेल खाते थे। पुलिस के अनुसार इनमें 2,402 लोग क्राइम कुंडली डाटाबेस और 471 लोग डोस्सियर रिकार्ड्स के माध्यम से पहचाने गए। इनमें से 92 लोगों के खिलाफ दस से अधिक मामले होने की बात कही गई और 47 को हिस्ट्री-शीटर्स बताया गया। हालांकि यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना आवश्यक है,किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआई आर या पुराना आपराधिक मामला दर्ज होना अपने-आप उसकी दोषसिद्धि साबित नहीं करता। इसलिए केवल पुराने रिकार्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को आंदोलन के दौरान किए गए अपराध का दोषी मानना भी उचित नहीं होगा। वास्तविक भूमिका, आरोप और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच आव श्यक होगी। साथियों, इसी कारण सुनवाई में स्क्रीनिंग या पह चान की प्रक्रिया सबसे संवेदन शील मुद्दों में से एक हो सक ती है। यदि अदालत छात्रों को व्यापक राहत देती है तो यह तय करना आवश्यक होगा कि कौन वास्तविक छात्र था, किसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, किसकेखिलाफ केवल प्रदर्शन में मौजूद रहने के कारण मामला दर्ज हुआ और किस व्यक्ति पर आंदोलन के दौरान हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या पुलिसकर्मियों पर हमला जैसे विशिष्ट आरोप हैं। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आ रोप हैं तो केवल इस आधार पर कि वह प्रदर्शन में शामिल था, उसे स्वतः राहत देना न्याय के उद्देश्य के विपरीत हो सकता है।
इसलिए संभावित न्यायि क माडल सभी को माफी के बजाय निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को राहत, वास् तविक अपराध के आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया जारी’ पर आधारित हो सकता है।
साथियों,इस मामले का दूसरा बड़ा स्तंभ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है। 18 अगस्त को गठित इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस् िटस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपीएल शामिल हैं। अदा लत ने समिति को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए ग ठित किया है तथा उसे सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में काम करना है।
समिति का महत्व केवल पुलिस कार्रवाई की जांच तक सीमित नहीं है। उसे कथित अत्यधिक और अनुपातहीन बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार, निगरानी और अन्य संबंधित शिकायतों की जांच करनी है। अदालत ने महिलाओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से देखने को भी कहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए बल की वैधता और अनु पातिकता तथा भविष्य में बड़े जनसमूह के प्रदर्शन से निप टने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे भी व्यापक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं।
साथियों, 25 अगस्त को कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस हाई-पावर्ड कमेटी के गठन और संरचना पर सवाल उठाते हुए इसके पुनर्गठन की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समिति अदालत की प्रत्यक्ष निगरानी में काम कर रही है और इस आवेदन पर मुख्य मामले के साथ विचार किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आगे की कार्यवाही केवल एफआई आर के प्रश्न तक सीमित नहीं रह सकती। अदालत के सा मने आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और जांच समिति से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्न भी बने रहेंगे। इस पूरे प्रकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सीजेपी ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्या लय तक मार्च की घोषणा की है। इस प्रस्तावित प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में एफआईआर, पुलिस कार्रवाई और छात्रों से जुड़े विवादों का समाधान प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आदेश केवल पुराने मामलों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आने वाले विरोध प्रदर्शनों के माहौल पर भी इसका असर पड़ सकता है। यदि छात्रों को व्यापक कानूनी राहत मिलती है तो तनाव कम होने की संभावना हैय वहीं यदि अदालत राहत को स्पष्ट शर्तों से जोड़ती है तोप्रदर्शनकारियों और प्रशासन दोनों के लिए आगे की रण नीति अधिक स्पष्ट हो सकती है। दरअसल, यह मामला भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक संदेश भी रखता है।
लोकतंत्र में विरोध का अधिकार नागरिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकि न यह अधिकार हिंसा, सार्व जनिक संपत्ति के विनाश या दूसरे नागरिकों और पुलिस कर्मियों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती यही है कि वह ऐसी व्यवस्था तैयार करे जिसमें शांतिपूर्ण असहमति को अपराध न बनाया जाए और वास्तविक अपराध को विरोध के अधिकार की आड़ में संरक्षण भी न मिले।
दिल्ली पुलिस ने भी अदा लत के समक्ष कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब प्रद र्शन हिंसा और संपत्ति के नुक सान में बदल जाए तो कानून -व्यवस्था की जिम्मेदारी भी राज्य की है।
अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आगे की सुनवाई केवल एफआईआर रद्द करने का मामला नहीं होगी, बल्कि यह भारत में छात्र आंदोलन, नागरिक अधिकार, पुलिस शक्ति, डिजिटल निगरानी और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन की परीक्षा भी होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत वास्तविक छात्रों को सामूहिक राहत देने का रास्ता निकालता है, तो हजा रों युवाओं के लिए यह उनके शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को बचाने वाला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन अदालत के लिए उतना ही जरूरी होगा कि गंभीर आरो पों और केवल पुराने आपरा धिक रिकार्ड के बीच अंतर किया जाए तथा किसी व्य क्ति को बिना उचित जांच के दोषी न माना जाए।
इसलिए सबसे संभावित और न्यायसंगत दृष्टिकोण यही दिखाई देता है कि निर्दोष छात्रों को शीघ्र राहत मिले, लेकिन वास्तविक आपराधिक कृत्यों की स्वतंत्र जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहे। जंतर-मंतर का यह विवाद आने वाले समय में भारत केलोकतांत्रिक विरो ध और पुलिसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मिसाल भी बन सकता है।

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