बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो-सुधीर गर्ग

RAJNITIK BULLET
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अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लंबित शिकायतों व निस्तारण एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक संपन्न
(बीके सिंह) सीतापुर। अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग सुधीर गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं लम्बित शिकायतों का मेरिट के आधार पर निस्तारण एवं अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान उन्होंने आई0जी0आर0एस0 आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध तरीके से निस्ताण के निर्देश संबंधित को दिये तथा उन्होंने पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की जानकारी भी लेते हुये कहा कि एक ही शिकायत यदि बार-बार की जाती है तो उसका निस्तारण संतुष्टि के आधार पर एक ही बार कर दिया जाये। आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली शिकायतों का भी निस्तारण ससमय कर दिया जाये। जनपद में आई0जी0आर0एस0 के रैंक की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि शिकायतों को वर्षवार विभाजित कर दिया जाये ताकि स्थितियों का पता चल सके। उन्होंने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी गांव चकबंदी के लिये शेष रह गये हैं उनकी समय रहते चकबंदी कर दी जाये तथा चकबंदी करने से पूर्व गांव में प्रचार-प्रसार कर दिया जाये। चकबंदी का मूल्यांकन क्षेत्र के सर्कल रेट के अनुसार किया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि 10 वर्ष से अधिक लम्बित वादों को समय रहते निस्तारित कर लिया जाये, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने हीटवेब प्रबन्धन की जानकारी लेते हुये इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। आगामी बाढ़ के दौरान वितरण की जाने राहत किट एवं बाढ़ चैकियों की जानकारी लेते हुये कहा कि यदि आवश्यकता हो तो जो भी बाढ़ चैकियां उनको स्थायी बना दिया जाये। बाढ़ में उपयोग की जाने वाली नाव एवं ऐसे जो आबादी वाले क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं की भी जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिये कि बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। घरौनी की स्थिति की जानकारी करते हुये कहा कि घरौनी के लिये जो भी गांव शेष रहे गये है उनकी घरौनी भी कर दी जाये। वरासत की जानकारी करते हुये कहा कि समय से वरासत कर दी जाये। धारा-24 के अन्तर्गत सीमांकन के लम्बित वादों की जानकारी करते हुये कहा कि सीमांकन का कार्य आवेदन के साथ ही सरकारी फीस लेते हुये तत्काल करा दिया जाये। धारा-80 के लम्बित वादों की जानकारी ली जो एक वर्ष से अधिक थे, उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश संबंधित को दिये। धारा-98(1) के अन्तर्गत भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लम्बित प्रकरणों की स्थिति, राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय से संबंधित प्रकरणों की स्थिति भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि चकबंदी में कार्यरत कानूनगो को कार्य के अनुसार सभी तहसीलों में सम्बद्ध कर दिया जाये।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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