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लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस को जन्म देता है

Chief editor rb

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तरपर भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं, बल्कि सामा जिक पारिवारिक और सांस्कृतिक संस्था माना जाता रहा है। बदलते समय के साथ जब युवा वर्ग ने लव मैरिज को अप नाया, तो यह व्यक्तिगत स्वतं त्रता का प्रतीक बन गई।
किंतु हाल के वर्षों में गुजरात, हरियाणा और अब मध्य प्रदेश में लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग ने इस निजी अधिकार को एक बड़े संवैधानिक और राज नीतिक विवाद में बदल दिया है। यह प्रश्न केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस को जन्म देता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि लव मैरिज आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का संकेतक रही है शहरीकरण, शिक्षा महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता और डिजिटल युग ने युवाओं को अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार दिया। हालांकि पारंपरिक समाज में इसे आज भी परि वार और जातिगत ढांचे के लिए चुनौती माना जाता है। यही कारण है कि लव मैरिज को लेकर समय-समय पर हिंसा, आनर किलिंग और सामा जिक बहिष्कार जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश- एक जैसी मांग, अलग-अलग संदर्भ-गुजरात में एक समाज, हरियाणा में एक विधायक और अब मध्यप्रदेश में प्रस्तावित आंदोलन तीनों राज्यों में मांग का स्वरूप भले ही समान हो, लेकिन इसके पीछे के सामा जिक-राजनीतिक कारण अलग-अलग हैं। कहीं इसे सामाजिक स्थिरता से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं पारिवारिक विघटन और अपराध से।
साथियों बात अगर हम गुजरात हरियाणा मध्यप्रदेश में लवमैरिज पर पेरेंट्स की परमिशन की एक समाज की मांग को समझने की करें तो दो वर्ष पहले गुजरात के मेह साणा में एक समुदाय ने सम्मे लन आयोजित कर लव मैरिज में माता-पिता की सहमति को कानूनन अनिवार्य बनाने की मांग की थी। इस सम्मे लन में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि सरकार इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या ऐसा कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर बन सकता है।
हालांकि उन्होंने किसी त्वरित निर्णय से इनकार किया, लेकिन यहस्वीकार किया कि मांग सामाजिक रूप से गंभीर है। हरियाणा में पारिवारिक विघटन और अपराध का तर्क – हरियाणा से एक विधायक ने विधानसभा में लव मैरिज को पारिवारिक विघटन कलह आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाओं से जोड़ा।
उनका तर्क था कि बिना पारिवारिक सहमति के विवाह करने वाले जोड़े सामाजिक दबाव में टूट जाते हैं, जिससे गंभीर अपराध होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कानून बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित आंदोलन, अब मध्य प्रदेश में 21 तारीख से इस मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
यहां इसे सामाजिक संतु लन और परिवार की भूमिका को मजबूत करने की आवश्य कता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह संकेत करता है कि यह मुद्दा धीरे-धीरे राज नीतिक एजेंडा का रूप ले रहा है। साथियों बात अगर हम तीनों राज्यों की गतिविधियों से क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है? इसको समझने की करें तो, संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकारें विवाह से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती हैं, क्योंकि यह समवर्ती सूची में आता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्य ऐसा अध्यादेश ला सकता है जो माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करे? विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा में टिकना बेहद कठिन होगा। भारतीय कानून में विवाह की वैधता भारतीय कानून स्पष्ट है।
(1) लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष।
(2) लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, इन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी दो वयस्क, चाहे वे किसी भी धर्म,जाति या समुदाय से हों विवाह कर सकते हैं। यदि द्दर्म अलग हो, तो स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत विवाह पंजीकरण की सुविधा है।
स्पेशल मैरिज एक्ट और 30 दिन का नोटिस-स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए 30 दिन का सार्वज निक नोटिस देना अनिवार्य है। यह प्रावधान पहले से ही कई बार आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि इससे जोड़ों की निजता खतरे में पड़ती है। इसके बावजूद कानून माता – पिता की अनुमति को अनि वार्य नहीं बनाता, बल्कि केवल आपत्ति दर्ज करने का अवसर देता है। साथियों बात अगर हम संविधान और मूल अधि कारों का प्रश्न इसको समझने की करें तो, विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीशों के अनुसार, लव मैरिज पर माता-पिता की अनुमति अनि वार्य करना संवि धान के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन होगा।
(1) अनुच्छेद 19ः अभि व्यक्ति की स्वतंत्रता- जीवन साथी का चयन व्यक्ति की अभिव्यक्ति का एक मौलिक रूप है। इसे सीमित करना अनुच्छेद 19।
(1) (ं) के तहत प्राप्त स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।
(2) अनुच्छेद 21-व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन -सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को देखें तो
(1) शफीन जहां बनाम अशोक कुमार (हादिया केस)
(2) लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-इन फैसलों में अदालत ने स्पष्ट कहा कि दो वयस्कों की सहमति से किया गया विवाह पूरी तरह वैध है और राज्य या परिवार को इसमें हस्तक्षेप का अधि कार नहीं है।
साथियों बात अगर हम माता- पिता की भूमिका- नैतिक या कानूनी? इसको समझने की करें तो, संवि द्दान माता-पिता को नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका देता है, न कि कानूनी नियंत्रण की। विवाह जैसे निजी निर्णय में कानूनी बाध्यता लगाना परिवार को राज्य की शक्ति से लैस करने जैसा होगा। सामाजिक तर्क बनाम संवैधानिक सत्य- लव मैरिज से जुड़े अपराधों को आधार बनाकर कानून बनाने का तर्क कमजोर है। अपराध का कारण विवाह नहीं, बल्कि सामाजिक असहिष्णुता है। समाधान कानून नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और सुरक्षा व्यवस्था है।
साथियों बात अगर हमरा इस मुद्दे को राज्य का कर्तव्य राजनीति और लोकप्रियता का प्रश्न इस दृष्टिकोण से सम झने की करें तो, राज्य का दायित्व यह है कि वह वयस्क जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करे,न कि उनके निर्णयों पर अंकुश लगाए। आनर किलिंग के मामलों में कठोर कार्रवाई इसका उदाहरण हो सकती है। राजनीति और लोकप्रिय ता का प्रश्न-लव मैरिज पर कानून की मांग कई बार लोक प्रिय राजनीति का औजार बन जाती है। इससे भावनात्मक मुद्दों पर वोट बैंक साधने की कोशिश होती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। भविष्य की दिशा-यदि ऐसा कोई कानून लाया जाता है,तो यह न केवल न्यायिक चुनौती का सामना करेगा, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और उदार छवि को भी नुकसान पहुंचा एगा। साथियों बात अगर हम लव मैरिज करने पर माता- पिता की परमिशन को अंतररा ष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मैं समझने की करें तो, अंतरराष्ट्रीय मानवा धिकार कानून विशेषकर यूएन कीमानवाधिकार घोषणा और आईसीसीपीआर, व्यक्ति को विवाह में स्वतंत्र चुनाव का अधिकार देते हैं। भारत इन समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगेकि संविधान सर्वोपरि है, लव मैरिज के लिए माता- पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग सामाजिक चिंता से उपजी हो सकती है, लेकिन इसका समाधान संवै धानिक मूल्यों की बलि देकर नहीं निकाला जा सकता। भार त का संविधान व्यक्ति को परि वार और समाज से पहले नाग रिक मानता है।
इसलिए किसी भी लोक तांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ऐसा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं हो सकता।

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