विद्युत उपभोक्ताओ हेतु महत्तवपूर्ण सूचना -जीसीएल भटनागर

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(शहरोज अली)
एटा। अधिशासी अभियन्ता विद्युत एटा जीसीएल भटना गर ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं हेतु अति आवश्यक जानकारी हैं। जिसकी जान कारी प्रत्येक उपभोकता को होनी चाहिए। जिससे विद्युत उपभोक्ता विद्युत समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मीडिया सेल प्रभारी अर्पित कुलश्रेष्ठ से मुलाकात कर विद्युत उप भोक्ता विद्युत समस्या का निदान कराएं। उपभोक्ता को प्रतिमाह बिल जमा करना होता है। उपभोक्ता का बिल ही संयोजन विच्छेदन की सूचना है क्योंकि विद्युत बिल में ही संयोजन विच्छेदन की दिनांक अंकित होती है। संयोजन विच्छे दन दिनांक के बाद संयोजन बिना किसी पूर्व सूचना के काटा जा सकता हैं। एक माह का बिल जमा न करने पर अगले माह बिना विच्छेदन दिनांक के संयोजन काटा जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा बिल जमा न करने पर केबिल काटी जाती है। यदि उपभोक्ता द्वारा कटी हुई केबिल बिना बिल जमा किये जोड़ ली जाती है तो विद्युत कर्मचारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 कीे धारा 138 बी में अन्तर्गत प्राथमिकी सम्बंधित विद्युत चोरी, निरोधक थाना में एफ आईआर दर्ज करायी जाती है। एफआईआर के बाद उपभोक्ता विद्युत का प्रयोग नही कर सकता है। एफआई आर का शमन शुल्क एवं जुर्माना (विभाग द्वारा निर्धारित ) जमा के बाद ही बिजली का प्रयोग किया जा सकता है। यदि उप भोक्ता मीटर के पहले केबल काट लेता है टेप या एम सील छुड़ा लेता है या मीटर के केबल को अलग करके सीधे बिजली प्रयोग करता है तो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 135 अ,ब,स,द और य के तहत एफआईआर दर्ज करायी जाती है।मीटर से पोल तक का केवल साफ- साफ दिखना चाहिए अन्यथा केबल में कोई कट पाया जायेगा तो नियम अनुसार एफआईआर दर्ज करायी जाती है। उपभोक्ता एफआईआर का शमन शुल्क एवं जुर्माना जमा करने के बाद ही बिजली प्रयोग कर सकता है। एक संयोजन से केवल एक ही घर में बिजली जला सकते है। यदि 2 परिसर पास-पास में ही है तो 2 संयोजन होना अनिवार्य है। यदि किसी उप भोक्ता का संयोजन उनके पिता के नाम से है तो उससे केवल एक लोग ही बिजली जला सकते है। मकान निर्माण कार्य के लिये पहले टेम्परेरी कनेक्शन लेना होता है यदि ऐसा पाया गया कि मकान निर्माण किसी और के घर से बिजली लेकर हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होती है। अदत्त बिल पर किसी भी शिकायत का निस्तारण नही किया जायेगा।

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