Adani Hindenburg Case: SC में हुई सुनवाई, SEBI से 13 फरवरी तक मांगा जवाब

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Feb 10, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक से पूछा कि अडानी पर शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट के बाद भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अडानी समूह पर अमेरिकी लघु विक्रेता की रिपोर्ट के बाद निवेशकों को नुकसान हुआ और कहा कि निवेशकों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की। वे अधिवक्ता विशाल तिवारी और एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि बाजार नियामक मामले के शीर्ष पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक से पूछा कि अडानी पर शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट के बाद भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अडानी समूह पर अमेरिकी लघु विक्रेता की रिपोर्ट के बाद निवेशकों को नुकसान हुआ और कहा कि निवेशकों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को मौजूदा इक्विटी निवेश व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सुझावों के साथ सोमवार को वापस आने को कहा। अदालत ने सेबी से कहा, “आपको हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि कमियां क्या हैं, लेकिन हमें बताएं कि चीजें कहां की जा सकती हैं।
शेयर बाजार ऐसी जगह नहीं है जहां केवल उच्च मूल्य के निवेशक ही निवेश करते हैं। बदलती कर व्यवस्था के साथ बड़ी संख्या में लोगों द्वारा निवेश किया जाता है। शायद आप वित्त मंत्रालय और वित्त के विशेषज्ञों से भी बात कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सेबी से पूछा कि मौजूदा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

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