भ्रष्टाचार के आरोपी निलंबित सीडीपीओ स्मृति कुमार सिंह के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई

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(तौहीद अंसारी) 6 सितंबर 2020 को तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज मनोज कुमार राव द्वारा निलंबित सीडीपीओ उरूवा प्रयागराज स्मृति कुमार सिंह के खिलाफ थाना मेजा जनपद प्रयागराज में f.i.r. संख्या 508 /2020 संख्या दिनांक 6 सितंबर 2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध वसूली करते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी जिस के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेजा द्वारा विवेचना की गई क्षेत्राधिकारी मेजा द्वारा विवेचना में आरोप सही पाए जाने पाए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को पत्र लिखा गया की स्मृति कुमार सिंह द्वारा अपने पद में रहते हुए भ्रष्टाचार कारित किया गया था जोकि बखूबी प्रमाणित होता है, विवेचना अधिकारी की आख्या के क्रम में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या 40 दिनांक 17 नवंबर 2000 22 द्वारा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश को यह अवगत कराते हुए की श्री स्मृति कुमार सिंह निलंबित बाल विकास परियोजना अधिकारी उरुवा प्रयागराज निवासी ग्राम बिरिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन करते समय धारा 7 एवं 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध कारित किया गया है जोकि बखूबी प्रमाणित होता है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के संबंध में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन की अनुमति चाही गई है अतः उक्त अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज के पत्र के क्रम में सरनीत कौर ब्रोका, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्यासी 426 दिनांक 5 दिसंबर 2022 द्वारा निलंबित सीडीपीओ उरूवा प्रयागराज स्मृति कुमार सिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की अनुमति प्रदान की गई। अभियोजन की अनुमति प्राप्त होने पर विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी मेजा द्वारा यह लिखते हुए की श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त दिनांक 6 सितंबर 2020 को वादी मनोज कुमार राव जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के तहरीर के आधार पर थाना मेजा के अंतर्गत धारा 7 एवं 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाम स्मृति कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी उरूवा थाना मेजा जनपद प्रयागराज के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया की अभियुक्त स्मृति कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी उरूवा प्रयागराज थाना मेजा जनपद प्रयागराज के द्वारा अतिरिक्त चार्ज बाल विकास परियोजना मेजा पर रहते हुए उनके द्वारा निरीक्षण कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से 3000 से ₹6000 लेने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए जिसकी जांच कमेटी भी बनी थी जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की वीडियो रिकॉर्डिंग बयान व शपथ पत्र शामिल किए गए साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्त स्मृति कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी उरूवा थाना मेजा जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु रिपोर्ट निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की गई निदेशालय द्वारा अभियुक्त स्मृति कुमार सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई संकलित साक्ष्यों से अभियुक्त स्मृति कुमार सिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 7 एवं 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का आरोप बखूबी प्रमाणित हो रहा है । जिस के क्रम में पुलिस द्वारा आरोप साबित करते हुए चार्जशीट भ्रष्टाचार न्यायालय वाराणसी अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।
करते हुए चार्जशीट भ्रष्टाचार न्याया लय वाराणसी अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

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