(पुष्कर सिंह) सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 13.05.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर अभियुक्त शिवकुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा अभियुक्तगण कन्धईलाल, तीरथ, गुड्डू, कुन्दना व आरती प्रत्येक को 07 वर्ष कठोर कारावास व सभी अभियुक्तों को दो-दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रेउसा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 248/16 धारा 498।/ 304ठ भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.शिवकुमार पुत्र कन्धईलाल 2.कन्धईलाल पुत्र रामदुलारे 3.तीरथ पुत्र कन्धईलाल 4.गुड्डू पुत्र कन्धईलाल 5.कुन्दना पत्नी कन्धईलाल 6.आरती पत्नी तीरथ राम सर्व निवासीगण सेवता थाना रेउसा सीतापुर में रेउसा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 13.05.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-06 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त 1.शिवकुमार उपरोक्त को अंतर्गत धारा 304बी/ 498ए भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रूपए अर्थदण्ड तथा अभियुक्त गण 2.कन्धईलाल 3.तीरथ 4.गुड्डू 5.कुन्दना 6.आरती उपरोक्त को अंतर्गत द्दारा 304बी/498ए भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रत्येक को 07 वर्ष कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 06 अभियुक्तों को हुई कारावास व अर्थदंड की सजा
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