एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर भारत में मोबाइल फोन आज केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की अनि वार्य आवश्यकता बन चुका है, लेकिन दूरसंचार बाजार में पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें के वल बातचीत और संदेश सेवा चाहने वाले उपभोक्ताओं को भी प्रायः इंटरनेट डेटा सहित रिचार्ज पैक खरीदना पड़ता था। विशेष रूप से बुजुर्ग, फीचर फोन उपयोगकर्ता ग्रामीण और सीमित आय वाले परि वार, घर में वाई-फाई का इस्तेमाल करने वाले लोग तथा दूसरा मोबाइल नंबर केवल सक्रिय रखने वाले ग्राहक लंबे समय से ऐसे विकल्पों की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जिनमें वे उस डेटा के लिए भुगतान न करें जिसका वे इस्तेमाल ही नहीं करते।
मैं एडवोकेट किशन सन मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र इस आर्टिकल के माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि, इसी पृष्ठभूमि में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। ट्राई की आ धिकारिक सूची में इस संशो धन की जारी करने की तारीख 22 सितंबर 2026 दर्ज है। अप्रैल 2026 में जारी इसके मसौदे में यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी कि विनियम राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद प्रभावी होंगे और सेवा प्रदाताओं को वॉइस तथा एसएमएस के लिए अलग विशेष शुल्क वाउचर उपलब्ध कराने होंगे।इस कदम का मूल उद्देश्य उप भोक्ता को यह अधिकार और विकल्प देना है कि यदि उसे इंटरनेट डेटा नहीं चाहिए तो केवल काल और संदेश के लिए उपयुक्त पैक चुन सके। वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स विनि र्माण महाशक्ति के रूप में भारत का उदय मेक इन इंडि या पहल और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जैसी दूरदर्शी सरकारी नीतियों के चलते भारत ने इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। बता दें कि 24 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री और इलेक् ट्रानिक्स सचिव के आधिका रिक बयानों के अनुसार, भारत अब अपनी घरेलू मांग का लगभग 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बना या असेंबल कर रहा है। देश में हर साल करीब 32 से 33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसने भारत को कभी दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों की सूची से हटाकर अब एक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया है।
साथियों, इस परिवर्तन को समझने के लिए इसकी पृष्ठ भूमि देखना आवश्यक है। ट्राई ने दिसंबर 2024 के बारहवें संशोधन के माध्यम से पहले ही वॉइस और एसएमएस वाले विशेष शुल्क वाउचर की व्यवस्था की थी, लेकिन व्यव हार में ऐसे विकल्पों की उपल ब्धता अपेक्षाकृत सीमित रही। ट्राई की आधिकारिक जान कारी के अनुसार वॉइस और एसएमएस मात्र वाले पैक ऐसे प्रीपेड प्लान हैं जिनमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं होता और इनकी वैधता 365 दिन तक हो सकती है। समस्या यह थी कि बाजार में काल एसएम एस और डेटा को एक साथ जोड़ने वाले अनेक पैक तथा अलग- अलग अवधि के विक ल्प उपलब्ध थे, जबकि केवल कॉल और संदेश चाहने वाले ग्राहकों के सामने तुलनात्मक रूप से कम विकल्प थे। अप्रैल 2026 में ट्राई ने इसी स्थिति में सुधार के लिए तेरहवें संशो धन का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था और विभिन्न उपभोक्ता संगठनों, उद्योग संस्थाओं तथा रिलायंस जियो, भारती एयर टेल औरवोडाफोन आइडिया जैसे सेवा प्रदाताओं से टिप्पणि यां प्राप्त की थीं। यानी यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि कई महीनों की नियाम कीय परामर्श प्रक्रिया के बाद सामने आया है।
साथियों, नए नियामकीय ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण अव धारणा यह है कि वॉइस और एसएमएस चाहने वाले ग्राहक को डेटा खरीदने के लिए बाध्य न होना पड़े और उसे संबंधित वैधता अवधि में अलग विकल्प उपलब्ध हो। अप्रैल में प्रकाशित आधिकारिक मसौदे में प्रस्ताव था कि सेवा प्रदाता जिस- जिस वैधता अवधि में वॉइस, एसएमएस और डेटा वाला विशेष शुल्क वाउचर उपलब्ध कराता है, उसी के अनुरूप वॉइस और एसएमएस मात्र वाला विशेष शुल्क वाउचर भी उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं, डेटा हटाए जाने के कारण संबंधित पैक के शुल्क में भी मोटे तौर पर आनुपातिक कमी रखने का प्रस्ताव किया गया था। सरल शब्दों में समझें तो यदि किसीकंपनी के पास किसी निश्चित अवधि का कॉल, एसएमएस और डेटा वाला पैक है,तो नियामकीय व्यवस्था का उद्देश्यउसी प्रकार की अवधि में बिना डेटा का विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे ग्राहक के सामने वास्त विक चुनाव की गुंजाइश बढ़ेगी और दूरसंचार बाजार में जिस सेवा का उपयोग नहीं, उसका भुगतान क्यों? जैसे बुनियादी उपभोक्ता प्रश्न का समाधान करने का प्रयास होगा।
साथियों, हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है,ट्राई ने सभी मोबाइल रिचार्ज सस्ते करने की कोई सार्वभौमिक कीमत तय नहीं की है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक ग्राहक का मासिक मोबाइल बिल निश्चित रूप से घट जाएगा। राहत मुख्यतः उन ग्राहकों को मिलने की संभावना है जिन्हें इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं है और जो अब तक डेटा सहित पैक खरीदते रहे हैं। यदि किसी उपभोक्ता को प्रतिदिन इंटरनेट डेटा चाहिए तो उसके लिए मौजूदा डेटा आधारित योजनाओं की उपयोगिता बनी रहेगी। दूसरी ओर,यदि घर के किसी बुजुर्ग का फोन केवल काल के लिए इस्तेमाल होता है, किसी परिवार ने आपातकालीन संपर्क के लिए दूसरा सिम रखा है, कोई व्यक्ति मोबाइल इंटरनेट के बजाय वाई-फाई पर निर्भर है अथवा कोई फीचर फोन इस्तेमाल करता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिना डेटा वाले विकल्प अधिक उप योगी हो सकते हैं। इसलिए इसे पूरे मोबाइल बाजार में कीमत घटाने वाला फैसला कहने की जगह उपभोक्ता वि कल्प और शुल्क की तार्कि कता बढ़ाने वाला नियामकीय हस्तक्षेप कहना सटीक होगा।
साथियों, इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वैधता अवधि से जुड़ा है। उपभोक्ता ओं की पुरानी शिकायतों में से एक यह रही है कि महीने के सामान्य अर्थ और 28 दिन की दूरसंचार वैधता में अंतर होने के कारण उन्हें वर्ष में सामान्य बारह मासिक भुगता नों की तुलना में अधिक बार रिचार्ज करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था काव्यापक उद्देश्य केवल लंबी अवधि वाले बिना डेटा पैकों तक विकल्प सीमि त न रहने देना, बल्कि अलग – अलग वैधताओं में उपभोक्ता की पसंद बढ़ाना है। साथ ही लंबे समय के वॉइस-एस एम एस विकल्प भी प्रासंगिक बने रहेंगे। ट्राई स्वयं स्पष्ट करता है कि वॉइस और एस एम एस मात्र वाले प्लान की वैधता 365 दिन तक हो सक ती है। इसका अर्थ है कि अलग-अलग जरूरतों वाले उपभोक्ता चाहे अल्प अवधि का पैक चाहें अथवा लंबी अवधि का अपने उपयोग के अनुरूप योजना चुनने की बेहतर स्थिति में सटीकता से आ सकते हैं।
साथियों, इस नियामकीय बदलाव का सीधा प्रभाव भारत के प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की शुल्क रणनीति पर पड़ सकता है। कंपनियों को अब डेटा आधारित पैकों के समानांतर बिना डेटा वाले विकल्पों को अधिक व्यवस्थित तरीके से तैयार और प्रदर्शित करना पड़ सकता है। इससे दूरसंचार बाजार में प्रतिस्प द्र्दा का एक नया क्षेत्र विकसित हो सकता है,जहां मुकाबला केवल कितना डेटा मिलेगा पर नहीं बल्कि बिना अनावश् यक सेवा के ग्राहक को कित नी किफायती मूल संचार सुविधा मिलेगी पर भी केंद्रित होगा। हालांकि कंपनियों के लिए राजस्व, नेटवर्क निवेश और औसत प्रति ग्राहक आय जैसे व्यावसायिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। परामर्श प्रक्रिया के दौरान उद्योग पक्ष से शुल्क निर्धारण की स्वतंत्रता, निवेश प्रोत्साहन और बाजार संबंधी चिंतियां उठाई गई थीं, जबकि उपभोक्ता संगठनों ने आफॉर्डएबिलिटी, च्वाइस और ट्रांसपेरेंसी अर्थात सामर्थ्य, विकल्प तथा पारदर्शिता को प्रमुख आधार बनाया। उदाह रणतः एक उपभोक्ता संगठन ने प्रस्ताव को उपभोक्ता विक ल्प, सामर्थ्य, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने वाला बताया था।
साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव डिजिटल समावेशन के एक अलग पह लू में दिखाई देता है। आम तौर पर डिजिटल समावेशन का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाना माना जाता है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति इंटरनेट नहीं चाहता, उसे भी मोबाइल संचार से वंचित न होना पड़े या इंटरनेट सेवा का अनावश्यक मूल्य न चुकाना पड़े। भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक तरफ पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवाएं,तेज इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही हैं,वहीं दूसरी तरफ ऐसे लाखों परिवार और नागरिक भी हैं जिनके लिए मोबाइल का प्राथमिक अर्थ आज भी फोन करना और फोन प्राप्त करना है। ऐसे में नियमन का लक्ष्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि अलग-अलग प्रकार के उप भोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार सेवा चुनने की स्वतंत्रता देना है।
यही कारण है कि इस निर्णय को केवल “सस्ता रिचा र्ज” कहकर सीमित कर देना इसके व्यापक उपभोक्ता संर क्षण पक्ष को कम करके देख ना होगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्य यन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यदि हम पूरे घटनाक्रम का समग्र विश्ले षण करें तो दूरसंचार उपभो क्ता संरक्षण (तेरहवां संशोध न) विनियम, 2026 भारतीय मोबाइल शुल्क व्यवस्था में एक ही प्रकार का पैकेज सबके लिए वाली सोच से आगे बढ़कर आवश्यकता आधारित विकल्पों की दिशा में महत्व पूर्ण कदम दिखाई देता है।
यह व्यवस्था हर मोबाइल उपभोक्ता का रिचार्ज अपने आप सस्ता नहीं करेगी और न ही ट्राई ने प्रत्येक पैक की कोई निश्चित कम कीमत घो षित की है, इसका वास्तविक महत्व इस बात में है कि केवल वॉइस और एसएमएस चाहने वाले ग्राहक को डेटा के बिना अधिक सार्थक विक ल्प मिलें। अब असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन की होगी, कंपनियां कितने स्पष्ट, आसा नी से उपलब्ध और वास्तविक रूप से किफायती बिना डेटा वाले विकल्प प्रस्तुत करती हैं, ग्राहक उन्हें कितनी आ सानी से पहचान पाते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा उनकी कीमतों को किस दिशा में ले जाती है। यदि इसका क्रिया न्वयन नियमन की मूल भावना के अनुरूप होता है, तो यह फैसला बुजुर्गों, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं, दूसरे सिम धारकों, सीमित डेटा उपयोग कर्ताओं और खर्च के प्रति संवेदनशील परिवारों के लिए दूरसंचार क्षेत्र में जितनी जरू रत, उतना भुगतान के सिद्धांत को मजबूत कर सकता है।
ट्राई का उपभोक्ता हित में बड़ा कदम! बिना डेटा के काॅल -एसएमएस रिचार्ज के बढ़ेंगे विकल्प – बुजुर्गों, फीचर फोन व दूसरे सिम वाले ग्राहकों को राहत
