तहसील ऊँचाहार में 5 ग्रामों की भूमि, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु पुनग्र्रहीत -डीएम

RAJNITIK BULLET
0 0
Read Time5 Minute, 0 Second

(चंद्रेश त्रिवेदी) रायबरेली 09 जुलाई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी ऊँचाहार जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम जलालपुर, परगना डलमऊ व तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 8,71,080 (आठ लाख, इकहत्तर हजार, अस्सी) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 3074 (तीन हजार चैहत्तर) रुपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परि योजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।
इसी प्रकार में उप जिला धिकारी ऊँचाहार जिला राय बरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम डेलौली, परगना सलोन व तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परि संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 1,59,600 (एक लाख, उनसठ हजार, छः सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 563 (पांच सौ तिरसठ) रुपये होता है,
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम रसूलपुर, परगना सलोन व तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 7,44,640 (सात लाख चवालीस हजार छः सौ चालीस) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 2123 (दो हजार एक सौ तेईस) रुपये होता है।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम मिर्जापुर ऐहारी, परगना सलोन व तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परि संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 6,23,760 (छः लाख तेइस हजार सात सौ साठ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 1926 (एक हजार नौ सौ छब्बीस) रुपये होता है। इसी सभी भूमि को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।

Next Post

जाहिदा फाउंडेशन ने कोविड-19 महामारी में निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को किया सम्मानित

(मो0 […]
👉