चुनाव आयोग का नया निर्देश, उम्मीदवारों द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर, उम्मीदवारी अस्वीकार की संभावना

RAJNITIK BULLET
0 0
Read Time13 Minute, 58 Second

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया। वैश्विक स्तरपर दुनियां के सबसे बड़े और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में जारी सबसे बड़े चुनावी महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के दो चरण हो चुके हैं तथा तीसरा चरण 7 मई 2024 को होगा व चैथ चरण के लिए दिनांक 13 मई 2024 को मतदान के लिए उम्मीद वारी फार्म जमा करने का अंतिम दिन आज 3 मई 2024 को हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार लोक सभा चुनाव के चैथे चरण में 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।देशभर में 96 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 4264 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं।इस बीच चुनाव आयोग को संज्ञान में आया कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने सभी सरकारी बकाया चुकता करने के बावजूद उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिल सका और उन्होंने अपने उम्मीदवारी फॉर्म के साथ यह सर्टिफिकेट नहीं जोड़ा था तो उम्मीदवारी फार्म जांच के दौरान उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया, वे उम्मीदवारी से बाहर हो गए इसका संज्ञान आते ही चुनाव आयोग द्वारा आज दिनांक 3 मई 2024 को देर शाम बाकी बचे चार चरणों के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि उम्मीदवार को नो ड्यू सर्टि फिकेट के लिए आवेदन के 48 घंटे के भीतर उन्हें यह प्रमाणपत्र निर्गमित किया जाए और उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ यह सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जोड़ना है, वह भी नामांकन के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक, अन्यथा फॉर्म की जांच के समय उनकी उम्मीदवारी फॉर्म खारिज यानी अस्वीकार किया जा सकता है, जो उम्मी दवार के लिए रेखा अंकित करने वाली बात है, क्योंकि यह बात दिखने में छोटी है परंतु इसके सिवा उम्मीदवारी खारिज हो सकती है, इसलिए जैसे ही चुनाव आयोग का यह निर्देश मीडिया में आया तो हर मीडिया चैनल व प्लेट फार्म पर इस मुद्दे को लपक लिया गया और शाम से ही हवा की भांति पूरे निर्वाचन क्षेत्र में यह बात फैल गई। इसलिए मैंने भी आज इस करंट मुद्दे को आज के आर्टि कल के रूप में लपक लिया और लोकसभा चुनाव 2024 के बाकी तीन चरणों के उम्मी दवारों से विनती कर रहा हूं कि उम्मीदवार अटेंशन प्लीज उम्मीदवारी खारिज हो सकती है चूंकि आज 3 मई 2024 को चुनाव आयोग ने नए निर्देश तीन चरणों वाले प्रदेशों के सचिवों को जारी कर दिया है कि उम्मीदवार से आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, इसलिए हममीडिया में उपलब्ध जानकारी के सह योग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश सभी बकाया चुकाने के बाद भी नो ड्यू सर्टिफिकेट संलग्न नहीं करने पर जांच के दौरान उम्मीदवारी अस्वीकार हो सकती है उम्मीदवार ध्यान दें। साथियों बात अगर हम चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 3 मई 2024 को देर शाम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र की करें तो, ईसी आई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एक निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार सभी राज्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समय से नो ड्यूज सर्टि फिकेट जारी करें। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में ईसीआई ने लोक प्रति निधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33। के अनुसार आवश्यक फार्म 26 में एक शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के महत्व पर जोर दिया। आयोग ने कहा कि कोई भी कालम न छूटे और फार्म पूरा हो, इसके अलावा चुनाव आयोग ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी आवास में रहने वाले उम्मीद वारों के लिए किराया, बिजली बिल, पानी बिल और टेलीफोन बिल सहित सरकारी बकाया की भी जानकारी देने को कहा है। वहीं नो ड्यूज सर्टि फिकेट पर चुनाव अधिसूचित होने वाले महीने से तीसरे महीने की आखिरी तारीख या उसके बाद की कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बताया कि संबंद्दित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक शपथ पत्र के साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा किया जाना चाहिए। सभी बकाया चुकाने के बाद भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल न करने पर जांच के दौरान उम्मी दवार की उम्मीदवारी अस्वी कार कर दी जा सकती है। चुनाव आयोग का निर्देश 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान हुए कुछ घटनाक्रम के बाद आया है, जहां उम्मीद वारों को सभी बकाया चुकाने के बावजूद संबंधित अधिका रियों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग ने चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया में व्यव द्दानों से बचने के लिए इन प्रमाणपत्रों को समय पर जारी करने के महत्व पर जोर दिया, वहीं जिन उम्मीदवारों की शिकायत इस संबंध में आ रही है, ऐसे में उनसे निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे समय पर उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिले। ईसीआई ने सुचारू चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित विभागों अधिकारियों और एजेंसियों से इन निर्देशों का तत्काल पालन करने को कहा। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को उम्मीदवारों को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी सलाह जारी की और कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की वैधानिक अवद्दि के समाप्त होने के बाद नो- ड्यूज प्रमाणपत्र जमा करने से भी उम्मीदवार को कोई राहत नहीं मिलेगी। आयोग ने कहा कि सभी प्रकार के बकाया का भुगतान करने के बावजूद नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा नहीं करने का असर नामांकन की जांच के दौरान प्रत्याशी की उम्मीदवारी पर पड़ता है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी सलाह जारी की और कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की वैधानिक अव धि के समाप्त होने के बाद नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा करने से भी उम्मीदवार को कोई राहत नहीं मिलेगी। आयोग ने यह भी बताया कि संसदअथवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के समय उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हलफनामा भी जमा करना होता है और यह पूर्णतः भरा होना चाहिए। आगामी 13 मई को चैथे चरण के लिए मतदान होना है।
साथियों बात अगर हम चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 2 मई 2024 को राजनीतिक दलों को जारी एक एडवाइ जरी की करें तो, लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने जारी अपनी एडवाइ जरी में सख्त हिदायत दी है कि वो सर्वे के नाम पर मतदा ताओं से चुनाव के बाद फायदे वाले स्कीम से जुड़ा रजिस् ट्रेशन कराना बंद करें। आयोग का मानना है कि ऐसे सर्वे से वोटिंग प्रभावित होती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों को गंभीरता से लिया गया है क्योंकि यह चुनाव कानून के तहत एक भ्रष्ट आचरण है। पार्टियां और उम्मीदवार सर्वे की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांग रहे हैं। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए।आयोग ने कहा कि इसके जरिए मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया जाता है जो एक तरह से प्रलोभन है। ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वा चन अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राज नीतिक दलों को किसी भी विज्ञापन, सर्वेक्षण या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी- उन्मुख योजनाओं के लिए लोगों को पंजीकृत करने वाली किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने और उससे दूर रहने के लिए एक सलाह जारी की। चुनाव आयोग की ओर से जारी एडवाइजरी में जिन गतिविधियों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है उनमें ये गतिविधियां शामिल हैं-समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए वोटर्स को मोबाइल पर मिस्ड काल देकर या टेलीफोन नंबर पर काल कर लाभ के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए कहना। गारंटी कार्डों के लिए पैम्फलेट द्वारा व्यक्तिगत लाभ चाहने वालों से उनका विवरण जैसे नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि मांगना। मतदाताओं की जानकारी जैसे नाम, राशन कार्ड नंबर, पता, फोन नंबर, बूथ नंबर, बैंक खाता नंबर, मांगने वाले फार्म का वितरण कराना।
वेब प्लेटफार्म या वेब मोबाइल एप्लिकेशन का प्रचार या प्रसार का इस्तेमाल राजनीतिक दलों/ उम्मीद वारों द्वारा करना और इसके जरिए मतदाताओं का विवरण जैसे नाम, पता, फोन नंबर, बूथ नंबर, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और नंबर आदि मांगा जाना। लोगों से उन्हें मिल रही लाभकारी योजनाओं के साथ-साथ नाम, पति/पिता का नाम, संपर्क नंबर, पता आदि के बारे में जानकारी जुटाना।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अटेंशन प्लीज! लोकसभा चुनाव 2024 के बाकी तीन चरणों के उम्मीद वारों उम्मीदवारी खारिज हो सकती है। चुनाव आयोग का नया निर्देश, उम्मीदवारों द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर, उम्मीदवारी अस्वीकार की संभावना। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश, उम्मीदवारों ने सभीबकाया चुकाने के बाद भी, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं जोड़ने पर जांच के दौरान उम्मी दवारी अस्वीकार हो सकती है, उम्मीदवार ध्यान दें।

Next Post

’जिला कारागार में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर’

(राममिलन […]
👉