नगर निकाय के चुनाव में निर्वाचन प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के वाहन की जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

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(बीके सिंह)
सीतापुर। अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र लखनऊ के पत्र दिनाँक 16 अप्रैल 2023 द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन में नगरीय निकायों के प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुआ है। नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। प्रचार प्रसार दिवसों में प्रचार- प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायेंगे। उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता निर्दलीय का विवरण देना होगा)। प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर आप द्वारा वाहन के पास जारी किये जायेंगे। जारी किए गए वाहन पास को मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर तथा समस्त उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली नगर निकायों में प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मांगे जाने पर आयोग के निर्देशानुसार वाहन पास जारी करेंगे। उक्त संदर्भित पत्र दिनाँक 16 अप्रैल 2023 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वाहन पास जारी करने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे प्रत्याशियों किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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