(संदीप सक्सेना) बलरामपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द कुमार यादव ने बताया कि रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा हेतु (आर0बी0एस0एफ0) नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमांत्रित किये जा रहे है। पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामी द्वारा निक्षेपण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष नया निजी यान क्रय किये जाने के पश्चात् उसके पंजीयन पर मोटरयान कर पर 15 प्रतिशत तथा व्यवसायिक यान क्रय किये जाने पर कर में 08 वर्ष तक संदेय कर का 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट https:www.news.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
उन्होंने कहा कि आर0बी0एस0एफ0 स्थापना हेतु आवश्यक प्रारूप तथा विवरण विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in के पर स्क्रैपिंग पाॅलिसी पेज पर अपलोड किये गये है। मोटरयान नियमावली-2021 तथा परिवहन विभाग के शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों को पूर्ण करने वाले आवेदकों को कार रजिस्ट्ररीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा हेतु प्रदान किया जा रहा है।