भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने से अदालत का इनकार

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Oct 21, 2022
मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता को 2021 में दो नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मार्च 2021 में, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये उगाही करने का लक्ष्य दिया था। मार्च 2021 में एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने भी उन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे।

उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। इस जांच के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

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