खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में भारत को झटका, इंटरपोल ने ठुकराई रेड कार्नर नोटिस जारी करने की मांग

RAJNITIK BULLET
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Oct 12, 2022
भारतीय अधिकारी अपने मामले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने ये भी संकेत दिया कि यूएपीए, के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी, इंटरपोल ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने स्वीकार किया कि पन्नून एक “हाई-प्रोफाइल सिख अलगाववादी” है और एसएफजे एक ऐसा समूह है जो एक स्वतंत्र खालिस्तान की मांग करता है। फिर भी, उन्होंने कहा, यह निष्कर्ष निकाला है कि पन्नून की गतिविधियों का एक “स्पष्ट राजनीतिक आयाम” है, जो इंटरपोल के संविधान के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस का विषय नहीं हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुरोध पर पन्नून द्वारा दायर आवेदन पर फैसला सुनाने और भारतीय अधिकारियों से प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के बाद इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग ने अगस्त में भारत को अपने फैसले से अवगत कराया था।

पन्नू मामले में इंटरपोल ने कहा कि हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई भी आरोपी आतंकी गतिविधि में शामिल होता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू को रे़ कॉर्नर नोटिस जारी करें तो उसके लिए पर्याप्त सबूत हों। इंटरपोल के मुताबित भारत नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पन्नू के खिलाफ कोई ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया कि जिससे उसके ऊपर लगे आरोप साबित हो सके। 

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