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भारतीय अधिकारी अपने मामले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने ये भी संकेत दिया कि यूएपीए, के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी, इंटरपोल ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ भारत सरकार को करारा झटका लगा है। इंटरपोल ने कनाडा स्थित संस्थापक और खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार के खिलाफ आतंकी आरोपों पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत के दूसरे अनुरोध को खारिज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारी अपने मामले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने ये भी संकेत दिया कि यूएपीए, के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी, इंटरपोल ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
पन्नू मामले में इंटरपोल ने कहा कि हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई भी आरोपी आतंकी गतिविधि में शामिल होता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू को रे़ कॉर्नर नोटिस जारी करें तो उसके लिए पर्याप्त सबूत हों। इंटरपोल के मुताबित भारत नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पन्नू के खिलाफ कोई ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया कि जिससे उसके ऊपर लगे आरोप साबित हो सके।