बिजली उपभोक्ताओं के लिए पावर कारपोरेशन ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना

RAJNITIK BULLET
0 0
Read Time2 Minute, 18 Second

किसानों ,छोटे घरेलू एवं वाणिज्क उपभोक्ताओं को मिलेगी 100ः तक अधिभार में छूट
(मनोज मौर्य) ऊंचाहार रायबरेली। 20 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविद्दा के लिए एकमुश्त समाद्दान योजना प्रारंभ की गई है जो 21 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगी उपभोक्ता अवधि में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं 30 नवंबर 2021 तक उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करना होगा।
यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने की उन्होंने बताया कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं व किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें सरचार्ज में 100ः की छूट दी जा रही है अवर अभियंता ऊंचाहार दिलीप कुमार मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक लागू की गई है।
इस अवधि में बिजली उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं जिसमें किसानों के विद्युत बिलों में 100ः ब्याज की छूट, 2 किलोवाट तक के वाणिज्क के उपभोक्ताओं के बिलों में 100ः ब्याज में छूट, 2 किलोवाट से अधिक एवं 5 किलो वाट तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिलों में 50ः ब्याज की छूट, 2 किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में 100ः ब्याज की छूट, 2 किलोवाट से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में 50ः ब्याज की छूट विद्युत विभाग द्वारा दी जाएगी।

Next Post

समाजवादी सविता समाज जन संदेश यात्रा की बैठक हुई संपन्न

(आशीष […]
👉