कृषकों को सूचीबद्ध/चिन्हित करते हुए कृषक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए

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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिला खाद्य विपणन अधिकारी सोनी गुप्ता ने बताया कि मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा गेहूँ खरीद की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये गये कि प्रत्येक केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामों में गेहूँ विक्रय करने वाले कृषकों को सूचीबद्धध्चिन्हित करते हुए कृषक कम्युनि केशन प्लान बनाया जाये। नियंत्रण कक्ष से प्रतिदिन प्रत्येक गांव के 05 वृहद कृषकों से मोबाइल पर गेहूं विक्रय हेतु सम्पर्क स्थापित कर, गतवर्षों के पीक सीजन के कृषक सम्पर्क डेटाबेस को निकालकर कृषकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर, ब्लाक व ग्राम स्तर पर चैपाल, बीज /खाद भण्डार, कृषि गोदाम आदि स्थलों जहां कृषकों की आवाजाही स्थल पर पम्पले ट्स व पोस्टर एवं मौखिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से गेहूँ विक्रय करने हेतु प्रेरित किया जाये। गेहूँ के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेण्ट, थोक विक्रेता, गेहूँ स्टॉकिस्ट, फ्लोर मिल आदि की बैठक कर गेहूँ के अवैध संचरण व भण्डारण पर प्रवर्तन कार्य कराये जाने के संम्बन्ध में शासनादेशानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाये।
जिला खाद्य विपणन अद्दि कारी सोनी गुप्ता ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2024- 25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ समर्थन मूल्य रू0 2275.00 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष रबी विपणन वर्ष 2023-24 से रू0 150.00 प्रति कुन्तल अधिक है। उन्होंने बताया कि जनपद रायबरेली में कृषक बंधुओं के सुविधा के दृष्टिगत कुल 122 गेहूँ क्रय केन्द्र जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा अनुमोदित किये गये है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11 क्रय केन्द्र अद्दिक है जिसमें खाद्य विभाग के 32, पी0सी0एफ0 के 55, पी0 सी0यू0 के 20, भारतीय खाद्य निगम के 08, नैफेड के 05 एवं मण्डी परिषद के 02 कय केन्द्र सम्मिलित है। तहसील वार विवरण के अनुसार सदर में 33, महराजगंज में 19, लालगंज 12, ऊँचाहार 16, डलमऊ 14 एवं तहसील सलोन में 28 कुल 122 जनपद में गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है।
रबी विपणन वर्ष 2024- 25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बंधुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल बिे.नच.हवअ.पद अथवा विभाग के मोबाइल एप नच ापेंद उपजतं पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गेहूँ विक्रय हेतु इच्छुक कृषक खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व ही पंजीकरण करायें एवं भारत सरकार की न्यूनतम मूल्य सम र्थन योजना का लाभ उठायें। गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बन्धु किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं अथवा राजकीय क्रय केन्द्रो पर जाकर निशुल्क पंजीकरण की व्यव स्था है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 पूर्व में पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लाॅक कराना होगा। यदि कृषक पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो सम्बन्द्दित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरी क्षक से सम्पर्क कर सकते है। गेहूँ कृषक पंजीयन की प्रक्रिया 01 जनवरी, 2024 से प्रारम्भ है कृषक बंधुओं से अपील है कि अपने पंजीयन समय से करा लें। जनपद में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत (एमए सपी) पर राजकीय क्रय केन्द्रो पर 01 मार्च, 2024 से गेहूँ क्रय प्रारम्भ है। केन्द्र प्रभारियों को गांव-गांव में जाकर किसानों से सम्पर्क कर पंजी करण कराये जाने एवं किसानों से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद में 100 कुंटल तक की गेहूँ की मात्रा के सत्यापन की आवश् यकता नहीं होगी। आगामी खरीद सत्र में बटाईदारो के माध्यम से भी गेहूँ खरीद की जा रही है। कृषक बंधुओं को छनाई-उतराई हेतु लेबर चार्ज रू0 20 प्रति कुंतल अतिरिक्त उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषित किया जायेगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रो पर गेहूँ विक्रय हेतु इच्छुक कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप्ड एवं संक्रिय होना आवश्यक है। गेहूँ के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे कृषक बंद्दुओं के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अद्दि कारी ने कृषक बंधुओं से अनुरोध किया है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत (एमए सपी) पर गेहूँ खरीद योजना का अधिक से अद्दिक लाभ उठाने हेतु अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कराएं और राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय कर 48 घंटे के भीतर अपने आधार लिंक्ड बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करें। जनपद में फ्लोर मिल व थोक व्यापारियों के यहां छापे मारी कर भण्डारण की जांच करने एवं सम्बन्धित अभिलेख/ प्रपत्रों में पायी गयी अनिय मितता पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

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