कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने 42 कानूनों के 183 धाराओं में संशोधन कर उन्हें अपराध मुक्त करना मील का पत्थर साबित होगा
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
वैश्विक स्तरपर प्रतिष्ठित सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में मानसून सत्र को शुरू हुए आज 28 जुलाई 2023 को 9 दिन हो गए और दोनों सदनों में 7 बैठकें हो चुकी है परंतु सभी हंगामे के कारण बाधित हो गई है जो अब 31 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है ऐसा नजारा हम पिछले कई सत्रों में देख रहे हैं जो साल भर में 3 बार बजट शीत और मानसून सत्र में होता है परंतु किसी ना किसी बात पर हंगामा होकर बाद्दित हो जाता है जो संसदीय प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा बन चुकाहै। हालांकि संवैधा निक रूप से संसद के दोनों सत्रों में बिल पारित हो रहे हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से तो आम जनता जनार्दन ऐसा ही देख रही है जो बिल पारित हो रहे हैं वह बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित हो रहे हैं जो चिंतनीय और लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। सारी जनता जनार्दन देख रही है संसद में हंगामा, बाधित होती कार्य वाही, मूकदर्शक बने रहने को बाध्य देशवासी और जवाब देही से बचता सत्ता पक्ष और विपक्ष! चूंकि मानसून सत्र में लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 3 बिल ध्वनिमत से पारित हुए हैं,इनमें से एक 27 जुलाई 2023 को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोद्दन) विद्देयक 2023 को ध्वनि मत से पारित किया गया है।
जिसमें कारोबार को बढ़ावा देने 42 कानूनों की 183 धाराओं को संशोद्दित कर उन्हें अपराध मुक्त बनाकर इज आफ डूइंग बिजनेस और एज आफ लिविंग को साकार करने की कोशिश की गई है। ईज आफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। विश्व बैंक हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वह 10 पैमानों पर 190 देशों की रैकिंग करता है जिसे ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कहते हैं। इसलिए आज हम पीआईबी और मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सह योग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, कारो बार को सुगम बनाकर तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर दौड़ पड़ा है भारत।
साथियों बात अगर हम इस बिल के लोकसभा में पारित होने की करें तो, गुरु वार को जन विश्वास (उपबं धों का संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। निच ले सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही लोक सभा ने 76 पुराने और अप्रच लित कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि जन विश्वास विधेयक पारित होने से कई प्रविधानों में अब जेल की सजा नहीं होगी और कारोबारी जुर्माना देकर बच सकेंगे। कई मामलों में जुर्माना लगाने के लिए अदा लती कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी। कई बार छोटी- मोटी गलती केकारण कारोबा रियों को अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता था। बड़ी संख्या में छोटी-मोटी गड़ बड़ियों को अपराध के दायरे से बाहर करने से व्यापार करना आसान होगा। कई प्रविधानों को अपराधमुक्त करने से कारोबार में आसानी होगी। सरकार ने कहा कि यह कदम जीवन और व्यापार करने में आसानी के लिए उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। जन विश्वास विद्देय क पेश करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि कई प्रविधानों को अपराधमुक्त करने से कारोबार में आसानी होगी, उन्होंने कहा कि सर कार अब तक 1,486 कानूनों को निरस्त कर चुकी है और इस विधेयक को उप्री संसद की मंजूरी मिलने के बाद निरस्त कानूनों की संख्या 1,562 हो जाएगी। जन विश्वा स बिल को सरकार ने पिछले साल यानी 2022 में लोक सभा में पेश किया था। बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था, इस बिल को लेकर कई मंत्रालयों और कानूनी मामलों के विभागों से चर्चा हुई थी। समिति ने सरकार से कहा था कि इसमें संशोधन करने चाहिए और कई चीजों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। जिससे कोर्ट में लंबित पड़े लाखों मामलों में कमी आए,जेल की जगह वसूला जाएगा जुर्माना, संस दीय समिति ने इस बिल के जरिए 19मंत्रालयों से जुड़े करीब 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिनमें वित्त मंत्रालय से लेकर सड़क परि वहन, कृषि, सूचना एवं प्रौद्यो गिकी और अन्य कई मंत्रालय शामिल हैं।
इन मंत्रालयों के तहत आने वाले कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा कर जुर्माने तक सीमित कर दिया जाएगा। इससे कोर्ट- कचहरी की झंझट से मुक्ति मिलेगी, वहीं बिजनेस करना भी आसान हो जाएगा दिल चस्प है कि एक सुधार पीएम एलए में भी है, जिसका ईडी विरोध कर रहा है. पीएमएलए के प्रावधानों को डिक्रिमिने लाइज करने का प्रस्ताव है जिसका ईडी ने यह कह कर विरोध किया कि इससे जांच एजेंसी की ताकत कम होगी। जनविश्वास बिल में कई अपराधों में सजा के बजाए जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट का बोझ होगा कम, जेलों में भीड़ भी ना होगी। डिक्रिमिने लाइज करने से अदालतों का बोझ भी कम होगा और जेलों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी, जिन कानूनों में प्रावधानों को डिक्रिमिने लाइज किया जा रहा है, उनमें पर्यावरण संरक्षण कानून, आईटी ऐक्ट, मोटर व्हीकल ऐक्ट, प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग ऐक्ट शामिल है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस बिल में कारोबार की सुगमता के लिए छोटे अपराद्दों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था है।
साथियों बात अगर हम इस बिल को विस्तृत रूप से जानने की करें तो, जन विश्वास (प्रावधानों का संशा ेधन) विधेयक, 2023 के मा ध्यम से, निम्नलिखित तरीके से गैर अपराधीकरण हासिल करने का प्रस्ताव हैरू -(प) कुछ प्रावधानों में कारावास औरध्या जुर्माना दोनों को हटाने का प्रस्ताव है। (पप) कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बरकरार रखने का प्रस्ताव है।(पपप) कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। (प अ) कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदलने का प्रस्ताव है। (अ) अपराधों के शमन को कुछ प्रावधानों में शामिल करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधेयक ऐसे उपायों का प्रस्ताव करता है जैसे (ए) किए गए अपराध के अनु रूप जुर्माने और जुर्माने का व्याव हारिक संशोधनय (बी) निर्णायक अधिकारियों की स्थाप नाय (सी) अपीलीय प्राद्दिकारियों की स्थापनाय और (डी) जुर्माने और दंड की मात्रा में आवधिक वृद्धि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सजा की डिग्री और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।
साथियों बात अगर हम इस संशोधित विधेयक के लाभों की करें तो, संशोधन विधेयक के लाभ इस प्रकार बताए गए हैं। (1) संशोधन विधेयक आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में योगदान देगा कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी के लिए कारावास के डर के बिना काम करें। (2)किसी अपराध के दंडा त्मक परिणाम की प्रकृति अप राध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। यह विधेयक किये गये अपराध/उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करता है। कानून की कठोरता को खोए बिना, प्रस्तावित संशोधन व्यवसायों और नागरिकों द्वारा कानून का पालन सुनिश्चित करते हैं। (3)तकनीकी/ प्रक्रियात्मक गलती और गौण दोष के लिए निर्धारित आपरा धिक परिणाम, न्याय वितरण प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं और गंभीर अपराधों पर निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। विधेयक में प्रस्तावित कुछ संशोधन, जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, उपयुक्त प्रशास निक न्यायनिर्णयन प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए हैं। इससे न्याय प्रणाली पर भारी दबाव को कम करने, लंबित मामलों को कम करने और अधिक कुशल और प्रभावी न्याय वितरण में मदद मिलेगी। (4) नागरिकों और कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से उन्हें मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास से डरे बिना जीवन जीने में मदद मिलेगी। (5) इस कानून का अधिनियमन कानू नों को तर्कसंगत बनाने, बाद्दा ओं को दूर करने और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह कानून विभिन्न कानूनों में भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। एक समान उद्देश्य के साथ विभिन् न कानूनों में समेकित संशोद्द न से सरकार और व्यवसायों दोनों के लिए समय और लागत की बचत होगी।
साथियों बात अगर हम मानसून सत्र 2023 में पारित विधेयकों की विस्तृत जान कारी की करें तो, हालांकि 27 जुलाई को राज्यसभा से सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल 2023 को पारित किया गया था और 26 जुलाई को संवि द्दान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विद्देयक 2022 मंजूरी मिली थी। वहीं 25 जुलाई को राज्य सभा से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 पारित हुआ था। साल में तीन बार संसद का सत्र चलता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र. हर सत्र के बाद पिछले कई साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस सत्र की कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा हंगामा और अवरोध की भेंट चढ़ गया।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इज आफ डूइंग बिजनेस-भारत तीसरी वैश् िवक अर्थव्यवस्था बनने दौड़ पड़ा है। लोकसभा में जन विश्वास (उपबंधों का संशो द्दन) विधेयक 2023 पारित – कारोबार के कई प्रावधान अपराध मुक्त होंगे।
कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने 42 कानूनों के 183 धाराओं में संशोधन कर उन्हें अपराद्द मुक्त करना मील का पत्थर साबित होगा।
लोकसभा में जन विश्वास ;उपबंधों का संशोधनद्ध विधेयक 2023 पारित – कारोबार के कई प्रावधान अपराध मुक्त होंगे
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