ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा -राम भरत तिवारी

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(बीके सिंह) सीतापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी ने बताया कि मेरेे आदेश दिनांक-10 मई 2023 के अन्तर्गत धारा 144 दं0प्र0सं0 को पारित किया गया है, जिसमें धारा-13 में निम्नवत आंशिक संशोधन किया है। दिनांक 14.05.2023 (रविवार) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों/कोषागार सीतापुर के 01 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा दिवस पर फोटोस्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे तथा पी0सी0ओ0 एवं पान गुटखा आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखा जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित परिधि में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिये प्रेरित करेगा।
उक्त परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 10 मई 2023 के उक्त आंशिक संशोद्दन के अतिरिक्त समस्त उपबन्ध यथावत प्रभावी रहेगें। तदनुसार समस्त संबंधित को सूचित किया जाये।

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