(राम मिलन शर्मा) उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली श्री अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में दिनांक 11 फरवरी 2023 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमाशंकर कहार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल से सम्बन्धित मामले, सर्विंस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्ता रण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी ए0डी0आर0 सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छजलापुर रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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