मकर संक्रांति को सुरक्षा व्यवस्था के साथ सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस ने कसी कमर

RAJNITIK BULLET
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(मो0 रिजवान) प्रयाग राज। प्रयागराज माघ मेला 2023 के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति को सकुशल व निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने हेतु 13 दिसंबर शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स माघ मेला के मानसरोवर सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन भानु भास्कर प्च्ै की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज रमित शर्मा प्च्ै, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र प्रयागराज चंद प्रकाश प्च्ै, अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज आकाश कुलहरी प्च्ै, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डा0 राजीव नारायण मिश्र प्च्ै, पुलिस अधीक्षक माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ल व नोडल पुलिस अधिकारी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 
ब्रीफिंग में अधिकारियों द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये-
1- सभी अधिकारी/ कर्मचारी मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों के साथ सभ्य व शालीन व्यवहार करें किसी के भी साथ दुर्व्यवहार कदापि न किया जाय।
2-सभी अधिकारी/ कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पहुँचकर अपने अधीनस्थ कर्मियों से समन्वय स्थापित कर लें तथा ड्यूटी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
3- सभी अधिकारी/ कर्मचारी अच्छे टर्न आउट के साथ उत्साहपूर्वक, सेवाभाव से सतर्कतापूर्वक ड्यूटी संपादित करेंगे तथा भीड़ नियंत्रण के लिये सीटी का प्रयोग अवश्य करें।
4- प्रतिबन्धित स्नानघाटों पर जहां कटान हैं उस ओर स्नानार्थियों/श्रद्धालुओं को न जाने दिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि स्नानार्थी निर्धारित स्नान घाटों पर ही स्नान करें।
5- स्नान घाटों पर स्नान के बाद लोगों को न रूकने दिया जाय, जिससे स्नानघाट पर भीड़ एकत्रित न होने पाये और आने वाले स्नानार्थी सुविधापूर्वक स्नान कर सकें।
6- सभी राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी माघमेला अपने थाने में तैनात कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में विधिवत ‘ब्रीफ’ कर दें ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में कोई भ्रम न रहे।
7- मेला क्षेत्र में ‘पाण्टून’ पुलों तथा आने-जाने के मार्गों पर नियमानुसार ही आवागमन सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्थान पर भीड़ को ठहरने न दिया जाय बल्कि उन्हें बराबर निर्धारित मार्ग पर रेगुलेट किया जाय।
8-मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों से उनके वाहन निर्धारित ‘पार्किंग’ स्थलों पर ही पार्क करने हेतु प्रेरित करें। 
9- मा. उच्च न्यायालय के आदेशानुशार सभी घाटों के आस-पास 100 मीटर की परिधि के अंदर वीडियो ग्राफी/फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। इस सम्बंध मे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अनुपालन सुनिश्चित करें।
 10- माघ मेले के दौरान मेला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनों तथा लावारिस वस्तुओ पर विशेष ध्यान रखें।
11-सभी नौ संचालकों को निर्देशित करें कि नावों में क्षमता से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाएगें, नावों पर बैठने वालों व्यक्तियों को लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनाना सुनिश्चित करेंगे।

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