बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को उद्योग स्थापना हेतु रु0 50 लाख का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में रु0 20 लाख का ऋण बैंक के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान -जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

RAJNITIK BULLET
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(संदीप सक्सेना)बलरामपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को उद्योग स्थापना हेतु रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यम क्षेत्र में रु0 50.00 लाख का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में रु0 20.00 लाख का ऋण बैंक के माध्यम से दिलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) को अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु 03 वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान भी लाभार्थियों को दिया जाता है। शहरी क्षेत्र के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) तक अनुदान दिये जाते है। आवेदक विभाग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in  पर जाकर  pmegp e-portal  पर पर क्लिक कर  KVIB  पर एजेन्सी का चयन करते हुये आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के पश्चात् आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्रों जिसमें आवेदक का नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की छायाप्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर में जमा कर सकते है तथा इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए मो0 नं0 9580503170, 9598782988 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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