(नन्द कुमार कस्यप) बहराइच 13 सितम्बर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश क्रम में जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधि करण सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिखा यादव द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं जिला कारागार में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डिप्टी जेलर देवकांत वर्मा उपस्थित रहे।
सचिव द्वारा सर्वप्रथम बंदियो को उनके निःशुल्क मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनकी अपील माननीय न्यायालय में दाखिल नही हो पायी है उन्हें अपनी अपील जेल अपील के माध्यम से कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
प्रत्येक माह आयोजित होने वाली ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे वादों के मुकदमे का शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बंदियो को कोविड-19 से बचाव हेतु दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने हेतु जागरुक भी किया गया।
सचिव द्वारा जेल प्रशासन को मा. हाईपावर्ड कमेटी के आदेश के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने के पात्र विचाराधीन बंदियों की सूची नियमानुसार तैयार करते रहने हेतु निर्देशित किया गया।
कोरोना महामारी से बचाव हेतु जिला कारागार में निरुद्ध बंदियो का जल्द से जल्द शत प्रतिशत वैक्सी नेशन, प्रतिदिन जेल परिसर का संपूर्ण सेनेटाइजेशन, बंदियों के बीच सोशल डिस्टें सिंग तथा प्रत्येक बंदी को मास्क अनिवार्य रुप से पहने का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया।
साथ ही जो बंदी वायरल बुखार से पीड़ित हों उन्हे तत्काल आवश्यक उपचार दिये जाने व उन्हे अन्य बंदियों से अलग रखने हेतु निर्देशित किया गया।
वर्चुअल माध्यम से कारागार में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर
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