एफसीआई सहित अन्य एजेंसियों के वजन कांटों की नियमित जांच करेंगे जिला बाट-माप अधिकारी- जिलाधिकारी

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’खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाले वाले खाद्यान्न वितरण में किसी भी अवस्था में निर्धारित वजन में कमी अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एफसीआई सहित अन्य एजेंसियों के वजन कांटों की नियमित जांच करेंगे जिला बाट-माप अधिकारी-जिलाधिकारी उमेश मिश्रा’
(अली हैदर) बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाले वाले खाद्यान्न वितरण में किसी भी अवस्था में अनियमित्ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिला प्रशासन उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन के सापेक्ष उन्हें पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है।
उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर भी खाद्यान्न वितरण की मात्रा में कमी पाया जाना प्रकाश में आता है, तो उसके विरूद्व एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने उप खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि एफसीआई सहित अन्य संबंधित ऐजेन्सियों के वजन कांटों की जांच के लिए उनकी ओर से जिला बाटमाप अधिकारी को पत्र प्रेषित कराएं ताकि उनके द्वारा नियमित रूप से कांटों की जांच सुनिश्चित की जा सके। उक्त सम्बन्ध में उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अपने- अपने क्षेत्र में खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित गोदामों एवं संबंधित एजेंसियों की वजन कांटों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी आज दोपहर 12ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना शासन की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसके द्वारा गरीबों और असहाय लोगों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से आच्छादित लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के समय निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न उपलब्ध कराना घोर अनियमितता का सूचक है।
उन्होंने एफसीआई, खाद्य विपणन, रसद सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने भण्डारण से संबंधित प्रभारियों को निर्देश दिए कि एफसीआई से प्राप्त होने वाला खाद्यान्न निर्धारित वजन से यदि कम पाया जाता है, तो तत्काल एफसीआई के अधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त सम्बन्ध में उन्हें सूचित करें, अगर उनके द्वारा संतोष जनक जवाब मिलता है तो संबंधित ठेकेदार को उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने इस अवसर पर दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिले के थोक दाल विक्रेताओं को निर्देश दिए कि दालों के दाम बढ़ाने के लिए अनावश्यक रूप से अपने गोदामों में दालों का भण्डारण न करें तथा दालों को निर्धारित रेट पर ही रिटेल के लिए बाजार में उपलब्ध कराएं। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि गोदामों में अनावश्यक रूप से दालों का भण्डारण पाए जाने पर संबंधित गोदाम स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर उप खाद्य विपणन अधिकारी, एफ सीआई, जिले के दालों के थोक विक्रेता सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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