(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। सहायक संभा गीय परिवहन अधिकारी राय बरेली ने बताया है कि उ0प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति ध्जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिसके व्यवसायिक वाहन के विरूद्ध कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), राय बरेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और शास्तिध्जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा0 तक) के लिए रू0-220/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0-500/- निर्धारित की गयी है।
अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों अथवा जिनके करध्शास्ति के विरूद्ध अपीलध्पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वा मियों को वाद समाप्त करेन के लिए सम्बन्धित न्यायालयोंध्उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) /उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) के समक्ष आवेदन करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरूद्ध अधिसूचाना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्तपोषक जिन के वाहन का मोटरयान अद्दि नियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, भी इस अधिसूचना के अद्दीन आवदेन कर सकते हैं। सहा यक संभागीय परिवहन अधि कारी ने जनपद के समस्त व्यव सायिक वाहन स्वामियों से कहा है कि अपनी वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्तिध् जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर के भुगतान में छूट प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना का ले लाभ – एआरटीओ
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