हाईकोर्ट का 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश जारी-दूरसंचार का 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शन का पुन: सत्यापन के निर्देश जारी

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी – गोंदिया। भारत में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण को तथा कथित रूप से हैटानें, दूरसंचार विभाग द्वारा तथा कथित संबंधित फर्जी 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शन के नकली, जाली, पहचान पत्र, प्रमाणपत्र वाली ऐड्रेस, प्रमाणन के सहारे प्राप्त किया गया है, जिनका वेरिफिकेशन दो माह के अंदर करने, इस प्रकार से दो मामले बहुत गूंज रहे हैं। स्वभाविक ही है, क्योंकि 1 जून 2024 तक लोकसभा महापर्व की धमा चैकड़ी रहेगी तो, यह होना ही है।
परंतु दिनांक 22 मई 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया कि 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाए, ठीक उसी तरह दूरसंचार विभाग का 3.80 लाख मोबाइल नंबरों को 2 माह के भीतर वेरीफिकेश न के आदेश का भी 24 मई 2024 को आदेश आया, अन्य था मोबाइल नंबर और हैंडसेट दोनों ब्लाॅक कर दिए जाएंगे तो, मेरा ध्यान इसकी मुख्य कड़ी प्रमाणपत्रों की तरफ गया जो कई प्रकार से, कई तरह से जाली रूप में बन जाते हैं, जिसके आधार पर अनेक तथाकथित व्यक्ति अने कों सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जिनके वे हकदार नहीं है, परंतु बस कुछ ही हरे पीले खर्च कर दें, तो प्रमाणपत्र हाथ में आ जाता है,यह मैं इसी लिए कहा रहा हूं कि मैं खुद यह कार्य तहसील एसडीओ आफिस में देख चुका हूं। इसे उदाहरण के रूप में समझे तो अगर हमको आय प्रमाण पत्र चाहिए तो वह मात्र 300 रुपए में हमें घर बैठे मिल जाता है, हालांकि इसकी पूरी लंबी प्रक्रिया है और उसके साथ यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसमें उसे राज्य के सेतु केंद्र से एफिडेविट बनता है, उसका लाइव फोटो खींचा जाता है परंतु इसके बिना ही यह आय का प्रमाणपत्र मिल जाता है, धान खरीदी, निवासी, सीनियर सिटीजन प्रमाण पत्र सहि त अनेकों प्रमाणपत्र मात्र कुछ रुपए में घर पहुंच सेवा के रूप में मिल जाता है, जो द लालों या कर्मचारीयों के द्वारा किया जाता है। इन प्रमाण पत्रों के बल पर ही तथा कथित सुविधा, आरक्षण, ओबीसी सहित हित प्राप्त होते हैं। आज कल मैं देख रहा हूं कि जिस को देखो वही ओबीसी आर्थिक पिछड़ा गरीब व इत्यादि के कारण प्रमाणपत्र बनाकर अपने तथा परिवार वालों का हित साधे बैठा है। जबकि अनेक लोकसभा सीटों के प्रचार के दौरान माननीय पीएम ने कहा है कि, इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं इसीलिए अब इस आर्टिकल के माध्यम से मेरी अपील है के नई सरकार का गठन होने के बाद पहले, मंत्रिमंडल की मीटिंग में पहले ही प्रस्ताव यह पारित होना चाहिए कि जो गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं वह अपना गरीबी हित स्कीम जो शासकीय सुविद्दाओं के रूप में मिल रही है त्यागना होगा, साथ ही शासन प्रशा सन को भीइसे सख्ती से अभियान चलाना जारी रखना होगा इस तरह हर प्रकार के आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का भी पुनःसत्यापन सख्ती से किया जाना चाहिए, ताकि जो लाखों करोड़ों जाली प्रमा ण पत्र के दम पर अनेक सुवि धाओं का लाभ उठा रहे हैं उनके प्रमाण पत्र कैंसिल कर उन्हें सजा दी जाए ताकि फोकट की रेवड़ियों पर लगाम लग सके, चूंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने 23 मई 2024 को 2010 के बाद सभी ओबी सी प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दे दिया है व दूर संचार विभाग ने 3.80 लाख मोबाइल कनेक्शन का पुनः सत्यापन करने के आदेश दिए हैं, इसलिए हम मीडियम उप लब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे संपूर्ण भारत में आरक्षण सहित हितधारकों के पात्रता प्रमाण पत्र का पुन र्निर्भूषण का अभियान चला कर जाली प्रमाणपत्र को रद्द करना समय की मांग है।
साथियों बात अगर हम कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 23 मई 2024 को दिए गए आदेश की करें तो, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2012 की धारा 2एच 56 और धारा 16 की अनुसूची प् और प्प्प् को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालाँकि, अदालत अनु सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सेवाओं और पदों में आरक्षण रिक्तियों को रद्द नहीं करती है। कुछ याचि काकर्ताओं ने प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को अवैध करार दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। अपने फैसले में यह भी कहा है कि रद्द किये गये प्रमाण पत्र किसी भी नौकरी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र का उपयोग जिन लोगों ने पह ले कर दिया है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाने की वजह कानून मुताबिक इस दस्तावेज का सही नहीं होना है। हाई कोर्ट का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट बनाए गये, वे कानूनन ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए, लिहाजा अब इस सर्टिफिकेट का उपयोग लोग किसी भी नौकरी में नहीं कर पायेंगे। हालांकि जिन लोगों ने इस दस्तावेज उपयोग पह ले ही कर लिया है उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं होगा। 2010 से पहले जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्र प्रभा वित नहीं होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके उचि त प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। कोर्ट के फैसले ने 2010 से 2024 के बीच दिए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए। हालां कि, जिन लोगों ने 2010 से पहले अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे, वे प्रभावित नहीं होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले से ही सेवा में हैं या जो आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं और किसी भी राज्य चयन प्रक्रिया में सफल हुए हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने 2010 से पहले 66 ओबीसी वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कि या, क्योंकि इन्हें याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। साथीयों बात अगर हम दो बड़े नेताओं के बयान की करें तो, पश्चिम बंगाल की सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध कियाफैसले पर प्रति क्रिया देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ा विरोध किया और भाजपा पर फैसले को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और भाजपा के रुख की आलोचना की। उन्हांेने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वेक्षण किए गए थे और सवाल किया कि भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह के मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधान मंत्री मोदी ने पहले तपशीली (अनुसूचित जाति) आरक्षण पर अल्पसंख्यकों के संभावित प्रभाव पर एक संवैधानिक संकट का सुझाव देते हुए टिप्पणी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ओबी सी प्रमाणपत्र रद्द करने को लेकर कोर्ट के फैसले से सह मत हैं। दूसरी ओर, उन्होने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सीएम पर उचित सर्वेक्षण के बिना मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण फिर से वितरित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होने अदालत के आदेश को मानने से सीएम के इनकार की निंदा की और कानून के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में तीखी राज नीतिक बहस छेड़ दी है, जिस में दोनों पक्ष ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। साथियों बातें कर हम जाली प्रमाण पत्र पर एक्शन की करें तो, बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, खंडपीठ ने एक जनहित याचि का (पीआईएल) को संबोधित करते हुए यह निर्णय लिया। जिसमें ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की एक नई सूची बनाई जानी चाहिए। 2010 के बाद तैयार की गई ओबीसी सूची अवैध थी, इसके अलावा, अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा) की अनुसूची प् और प्प्प् के साथ-साथ धारा 2भ्ए 5ए 6 और 16 को रद्द कर दिया। अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 को असंवैधानिक कहा गया है। साथियों बातें अगर हम आईपीसी में जाली प्रमाणपत्र द्दा राओं की, करें तो, 420, 465, 466, 468, 471, 472, 474 व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कियाजाता है। धारा 465 जालसाजी के लिए सजा, जो कोई भी जाल साजी करेगा उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि कानून जालसाजी को गंभीर ता से लेता है और ऐसी धो खाधड़ी गतिविधियों को रोक ने के लिए महत्वपूर्ण दंड का प्रावधान करता है। ताशी दादुल भूटिया बनाम सिक्किम राज्य (2011)इस मामले में, स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत ताशी दादुल भूटिया को झूठे दस्तावेज, विशेष रूप से नकली व्यापार लाइसेंस बनाने का दोषी पाया गया था।
उसने कई लोगों को ये फर्जी लाइसेंस जारी किए अदालत ने उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया रूजाली दस्ता वेजों को असली के रूप में उपयोग करने के लिए भार तीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 471 के तहत एक वर्ष।
धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी के लिए आईपी सी की धारा 468 के तहत दो साल का साधारण कारा वास। शीला सेबेस्टियन बनाम आर जवा हराज और अन्य (2018) भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आई पीसी की द्दारा 465 के तहत जाल साजी के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए, द्दारा 463 और 464 में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि एक गलत दस्तावेज बेई मान इरादे से बनाया गया था जैसा कि इन धाराओं में परिभाषित किया गया है।
साथियों बात अगर हम दिनांक 24 मई 2024 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश की करें तो, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों की पहचान की है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अमान्य, गैर-मौजूद या नकली/जाली पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त कि या गया है। पुनः सत्यापन के लिए निर्देश-दूरसंचार विभाग ने टीएसपी को इन पहचाने गए मोबाइल नंबरों का तत्काल पुनः सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं।
सभी टीएसपी को 60 दिनों के भीतर चिह्नित कनेक्शनों को फिर से सत्या पित कर ना अनिवार्य है। पुनः सत्यापन पूरा करने में विफल रहने पर संबंधित मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाएगा। संयुक्त प्रयासों से परिणाम प्राप्त हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और एआई प्रौद्योगि की का उपयोग इन धोखा द्दड़ी वाले कनेक्शनों की पहचान करने में महत्व पूर्ण रहा है, यह पहचान धोखाधड़ी से निपटने में एकी कृत डिजिटल प्लेटफार्मों की प्रभाव शीलता को प्रदर्शित करता है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन की प्रामाणि कता और डिजिटल लेनदेन की सुर क्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः सत्यापन की मांग की है। दूरसंचार विभाग सभी के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पूरे भारत में सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन अभियान सख्ती से चलाना समय की मांग। हाई कोर्ट का 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश जारी दूर संचार का 6.80 लाखमोबाइल कनेक्शन का पुनः सत्यापन के निर्देश जारी। पूरे भारत में आरक्षण सहित सभी हितधारकों के पात्रता प्रमाणपत्रों का पुनः निरीक्षण का अभियान चलाकर पात्रता सुनिश्चि त करना समय की मांग है।

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