(राममिलन शर्मा) रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 जनपद न्यायाद्दीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में दिनांक 13 जुलाई 2024 को दीवानी न्यायालय, राय बरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिला जजध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का नि स्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 13 जुलाई 2024 को आ योजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अद्दिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधि करण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
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