मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ हेतु करें आनलाइन आवेदन

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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। उत्तर प्रदेश शासन ने ‘‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’’ लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त/आमंत्रित किये जाने हेतु उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उपायुक्त नेहा सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि निम्न शर्ते पूरे करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र कार्यालय उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से प्राप्त किये जायेंगे। अभ्यर्थी हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो, आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था/बैंक इत्यादि का चूककर्ता डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, आवेदक द्वारा पूर्व के संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नही होना चाहिए, आवेदक द्वारा चयनित उद्यम यदि उत्पादन है तो परियोजना लागत 25.00 लाख से अधिक नही होना चाहिए तथा सेवा में 10.00 लाख से अधिक नही होना चाहिए, सामान्य जाति के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी जाति/विकलांग /महिला/अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाया जायेगा, सभी लाभार्थियों को योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जायेगी, जो दो वर्ष उद्यम संचालन पर अनुदान में बदल जायेगी, योजना के अन्तर्गत मात्र उद्योग व सेवा क्षेत्र के उद्यम ही आच्छादित हैं एवं आवेदक को आवेदन पत्र व्द.स्पदम भरते समय निम्न प्रपत्र स्व प्रमाणित अपलोड करना होगा, (अ) शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर), (ब) परियोजना प्रारूप (निर्धारित प्रारूप पर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अलग से संलग्न करना होगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगा, (स) विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना होगा, (द) आधार कार्ड की छायाप्रति, (य) शैक्षिक योग्यता व आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष योग्यता का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, (र) निवास करने, आश्रितों की संख्या व कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/सभासद का प्रमाण-पत्र, (ल) पैन कार्ड (व) बैंक पासबुक की छायाप्रति
योजनान्तर्गत मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन-पत्र मैन्यूली स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक आवेदक बेवसाइट www.diupmsme.upsdc. gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन व अधिक जानकारी हेतु कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र रायबरेली में सम्पर्क कर सकते हैं

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