निर्धारित तिथि तक आनलाइन नवीनीकरण कराएं उर्वरक एवं बीज विक्रेता -मनजीत कुमार

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(बीके सिंह) सीतापुर। जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 में जिनके बीज /उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र की नवीनीकरण तिथि समाप्त हो रही है, वह प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक अवश्य आनलाईन नवीनी करण करा लें नही तो नवीनकरण तिथि के 30 दिन के पश्चात नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समस्त थोक /फुटकर उर्वरक एवं बीज विक्रेता अपना स्टाक/बिक्री रजिस्टर वर्ष 2023-24 में प्रयोगार्थ 30 अप्रैल 2023 तक प्रत्येक दशा में प्रमाणित करा लें तथा अपने प्रतिष्ठान की पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल पर जियो टैगिंग अवश्य करा लें अन्यथा कि स्थिति क्षेत्र भ्रमण के दौरान निरीक्षण के समय स्टाक रजिस्टर/बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो स्टाक डिस्पले बोर्ड आदि अभिलेख न पाये जाने की दशा में उर्वरक नियत्रंण आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1983 का उल्लंघन मानते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता बिना पी0ओ0एस0 मशीन, उर्वरक /बीज विक्रय प्राधिकार पत्र एवं सत्यापित स्टाक रजिस्टर/बिक्री रजिस्टर वर्ष 2023-24 (अभिलेख) के उर्वरक का व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-35 का उल्लघंन मानते हुए सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा बीज व्यवसाय बिना स्टाक/ बिक्री पंजिका के पाया जाता है तो बीज अधिनियम का उल्लघंन मानते हुए सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध बीज अधिनियम 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही कर दी जायेगी।

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