(राममिलन शर्मा) रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में 13 मई 2023 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उमाशंकर कहार अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटि गेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धित गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे।
राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को
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