मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा

RAJNITIK BULLET
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(नीरज अवस्थी) सीतापुर। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादांे में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशांे के अनुपालन के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.02.23 को मान नीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर दोष सिद्ध एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व शेष तीन अभियुक्तो को एक-एक वर्ष कठोर कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 324/ 2008 धारा 498ए, 304बी, 302/34 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.विजय पाल 2. रामनिवास पुत्रगण रामखेलावन 3.रामखेलावन पुत्र जै जै 4.श्रीमती चंदरि पत्नी राम खेलावन नि0 गण पिपरावा थाना महोली जनपद सीतापुर में थाना महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
दिनांक 24.01.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामनिवास, रामखेलावन, श्रीमती चंदरि उपरोक्त अंतर्गत धारा 498ए, 4 दहेज प्रति शेध अधिनियम के तहत प्रत्येक को 01-01 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/-रुपये अर्थदंड तथा अभियुक्त विजयपाल उपरोक्त को अंतर्गत धारा 498ए, 302 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व 12,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

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