तीन हत्याभियुक्तो को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

RAJNITIK BULLET
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(पुष्कर सिंह) सीतापुर। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 05.01.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को तीस- तीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 336/94 धारा 147/148/149/323/ 302/504 भादवि व 3(2)(ट) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.छोटेलाल 2.मोलहे (मृतक) 3.विशनू (मृतक) पुत्रगण भरोसे 4.दिल्ली पुत्र द्वारिका (मृतक) 5.रामभजन पुत्र तिलक कहार 6.श्रीचन्द्र पुत्र अनन्तू सर्व निवासीगण ग्राम पक्खरपुर थाना महोली सीतापुर में महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 05.01.2023 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध 03 हत्याभियुक्तों 1.छोटेलाल 2.रामभजन 3.श्रीचंद उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 147/ 148/149/302/323/ 504 भा.द.वि व 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

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