पात्र महिला को आवास न मिलने पर डीएम ने की कड़ी कार्यवाही

RAJNITIK BULLET
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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने विकास खण्ड राही की ग्राम पंचायत भुएमऊ की एक गरीब पात्र महिला गीता देवी के स्थान एक अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के मामले पर कड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में सम्बन्धित कर्मचारियों आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भू राजस्व की वसूली की कार्यवाही भी की जाए।
जिलाधिकारी को आज कलेक्ट्रेट कक्ष में जनता दर्शन के दौरान श्रीमती गीता देवी ने अपनी व्यथा सुनाई। जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर अत्यन्त गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण की गहन जांच कर तत्काल आख्या प्रस्तुत कराई जाए। प्रकरण में तत्काल खण्ड विकास अधिकारी, राही ने ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भुएमऊ से तत्काल आख्या प्राप्त की जिसके अनुसार श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामचन्द्र निवासी भुएमऊ के आवास पात्रता की जांच की गई जिसमें पाया गया कि गीता देवी आवास योजना हेतु पात्र है परन्तु आवास पात्रता सूची में इनका नाम अंकित नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को लिखा है कि साइट खुलने पर इनका पंजीकरण नियमानुसार सूची में करते हुए आवास उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि प्रकरण वर्ष 2018 का प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि शीघ्र की सम्बन्धित कर्मचारी आदि के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण केदृदृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि समस्त आवास योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया की शीघ्र गहन जांच की जाये।

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