MCD Election: दिल्ली मेयर के लिए फंसा पेंच, LG सक्सेना के पाले में गेंद, अब इस तरह आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

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Dec 09, 2022
एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि अगर एलजी नए सदन को अप्रैल 2023 में ही बुलाते हैं, क्योंकि नियम यह है कि सदन अप्रैल में अपना कार्यकाल शुरू करेगा, तो निर्वाचित पार्षदों के पास तब तक कोई शक्ति नहीं होगी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और 250 नगर निगम पार्षद दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक को चलाने के लिए तैयार हैं। भाजपा नेतृत्व के कुछ वर्गों की तरफ से इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि एमसीडी का मेयर भगवा पार्टी से संबंधित पार्षद ही होगा। वहीं मेयर पद के चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कवायद शुरू होने से पहले, नवगठित सदन की पहली बैठक की तारीख पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से परामर्श लेना होगा। एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि सदन को बुलाने का कोई भी फैसला केंद्र सरकार की ओर से एलजी को लेना होता है और एक राजनीतिक दल, भले ही वो विजयी होने के बाद भी इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।

अप्रैल से नए सदन की शुरुआत 

एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि अगर एलजी नए सदन को अप्रैल 2023 में ही बुलाते हैं, क्योंकि नियम यह है कि सदन अप्रैल में अपना कार्यकाल शुरू करेगा, तो निर्वाचित पार्षदों के पास तब तक कोई शक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए बताया गया कि साल 1997 में बीजेपी ने फरवरी में चुनाव जीता, लेकिन सदन की पहली बैठक अप्रैल में ही हुई थी। सदन की पहली बैठक में कम से कम चार अभ्यास अनिवार्य रूप से पूरे करने होते हैं। इनमें 250 विजयी उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव और स्थायी समिति के सदस्य के रूप में छह पार्षदों का चुनाव शामिल हैं।

एलजी से मंजूरी मिलने के बाद पहली बैठक 

नए सदन के गठन की प्रक्रिया में पहला कदम राज्य चुनाव आयोग द्वारा वार्ड चुनाव जीतने वाले 250 व्यक्तियों के नामों को प्रमाणित करने वाली गजट अधिसूचना प्रकाशित करने के साथ शुरू हुआ। पहली बैठक के लिए एलजी से मंजूरी मिलने के बाद, राजनीतिक दलों को सूचित किया जाएगा और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपना नामांकन जमा करने के लिए न्यूनतम 10 दिन का समय दिया जाएगा, ”एमसीडी अधिकारी ने कहा। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सदन एलजी द्वारा दी गई तारीख से पांच साल तक चलेगा।

नगर निकाय का बजट पेश 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने इसके विशेष अधिकारी के समक्ष नगर निकाय का बजट पेश किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत आयुक्त द्वारा 10 दिसंबर से पहले वार्षिक बजट पेश करना होता है। सूत्रों ने बताया कि महापौर की अध्यक्षता में सदन की विशेष बैठक में बजटसदन के नेता द्वारा मंजूर किया जाता है। चार दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे बुधवार को आये थे, लेकिन नये सदन की बैठक अभी बुलायी जानी बाकी है, इसलिए दिल्ली को एमसीडी चुनाव के बाद अबतक अपना नया महापौर नहीं मिला है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि आयुक्त ने एमसीडी का जो बजट पेश किया, है उसमें 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान तथा 2023-24 के लिए बजट अनुमान है। सूत्रों ने कहा कि चूंकि फिलहाल सदन अस्तित्व में नहीं है, इसलिए बजट विशेष अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें स्थायी समिति के समकक्ष का पद प्राप्त है।

केंद्र सरकार की भूमिका

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में लाए गए संशोधनों के अनुसार एमसीडी को चलाने में केंद्र सरकार की अधिक प्रत्यक्ष भूमिका होगी। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने केंद्र सरकार द्वारा सरकार शब्द को बदल दिया है। 22 मई, 2022 से पहले, तीनों नगर निगम दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग में निदेशक (स्थानीय निकाय) के कार्यालय के अधीन थे। एकीकरण और परिसीमन प्रक्रिया की निगरानी करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगम के मामलों को चलाने में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका होगी, जिसमें आप और भाजपा के बीच टकराव के एक नए स्रोत को जन्म देने की क्षमता है। एमसीडी में निर्वाचित पार्षदों से बना एक विचारशील विंग और नीतियों को लागू करने वाले नौकरशाहों का एक कार्यकारी विंग शामिल है। नगर आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय द्वारा की जाती है।

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