11 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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भरण पोषण प्राधिकरणों में 11 की होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

लखनऊ। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्रीमती पूर्णिमा प्रांजल ने बताया कि राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देषानुसार एवं जनपद न्यायाधीष, लखनऊ महोदय के दिषा निर्देषन एवं अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2021 को जनपद न्यायालय, लखनऊ में राश्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिष्चित किया गया है। इस संबंध में आज लोक अदालत की तैयारियाँ प्रगति पर है। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी, पुलिस प्रषासन एवं न्यायिक अधिकारीगण प्रयासरत है। इसी संबंध में निरन्तर राश्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार, नोटिसध्सम्मन, पक्षकारों को समय पूर्व पहुंचाये जाने तथा विभिन्न प्रकृति के वादों के निस्तारण के संबंध में निरन्तर बैठकों का आयोजन सभी सम्बन्घित जिले के उच्च अधिकारियों के साथ तथा पक्षकारों के साथ एवं बैंक अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों आदि के साथ किया जा रहा है।
एक बैठक का आयोजन दिनांक 01.9.2021 को श्री सर्वेष कुमार, जनपद न्यायाधीष, लखनऊ की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें जनपद न्यायाधीष महोदय के अतिरिक्त श्री पदमाकरमणि त्रिपाठी, प्रथम अपर जिला जज एवं श्री लोकेष वरूण, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, श्री अरविन्द मिश्र, विषेश न्यायाधीष पाक्सो एक्टध्नोडल अधिकारी लोक अदालत तथा श्री रवि कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त श्री अमरपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रषासन, श्री विपिन कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, कई तहसीलों के उप जिलाधिकारी ,तहसीलदारों एवं पुलिस प्रषासन की ओर से ऐसे अधिकारी जिन्हें मजिस्ट्रेटिरियल अधिकार प्राप्त है, के द्वारा भाग लिया तथा लोक अदालत को सफल बनाये जाने के संबंध में विचार विमर्ष किया गया।
द्वितीय बैठक का आयोजन समस्त दण्डाधिकारी जनपद न्यायालय लखनऊ के साथ श्री अरविन्द मिश्र, विषेश न्यायाधीष पाक्सो एक्टध्नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारा किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से श्री रवि कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा भाग लिया गया। बैठक में फौजदारी के षमनीय वादों, ट्रेफिक चालानों तथा ई-चालानों आदि के निस्तारण पर विषेश रूप से बल देते हुये पुलिस आयुक्त टेªफिक विभाग से चालान जनपद न्यायालय लखनऊ को तत्काल प्रेशित किये जाने हेतु निर्देष दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा पक्षकारों को पुलिस के माध्यम से लोक अदालत के नोटिसध्सम्मन समय से पहुंचाने हेतु पुलिस उपायुक्त (अपराध) नोडल अधिकारी लोक अदालत से विषेश सहयोग लेने के लिये निर्देषित किया गया।
तृतीय बैठक का आयोजन लीड बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया सहित समस्त सरकारी और गैर सरकारी बैंको के उच्च अधिकारियों के साथ किया गया तथा बैंको के न्यायालयों में लम्बित वादों तथा प्रीलिटिगेषन स्तर पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण राश्ट्रीय लोक अदालत में कराये जाने पर विचार किया गया।
राश्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, उत्तराधिकार एवं बैंक आदि के विभिन्न सिविल न्यायालयों में लम्बित मामलों के निस्तारण के संबंध में एक बैठक का आयोजन दिनांक 06.09.2021 को भी किया जाना सुनिष्चित किया गया है।

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