नशा तस्करी के मामले में आरोपी को 12 साल का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना

RAJNITIK BULLET
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(करण मुवाल)
जींद (हरियाणा)। जींद पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। सिफा करन माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत ने नशा तस्करी के एक मह त्वपूर्ण मामले में आरोपी प्रवीण कुमार वासी किनाना जिला जींद को 12 साल का कारा वास और 1,00,000 (एक लाख रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि दिनांक 23.03.2018 को डिटैक्टिव स्टाफ जीन्द की टीम अपराद्द की रोकथाम के लिए रोहतक रोड नाका जींद मौजुद थी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि प्रवीण कुमार वासी किना ना शुल्फा बेचने का काम करता है। जो आज अनाज मण्डी से पहले श्री गणेश द्दर्म कांटा के सामने गली जो दुर्गा कलोनी की तरफ जाती है गली में करीब दो-ढाई किले आगे मोटरसाईकिल पर शुल्फा लिये हुए है। जो किसी को देने के इन्तजार में है। मिली सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बतलाई जगह पहुची तो एक मोटरसाई किल पर बतलाए हुलिये अनु सार एक लडका खडा हुआ दिखाई दिया। जिसको काबु करके नाम पता पुछा जिसने पुछताछ पर अपना नाम पता प्रवीण कुमार वासी किनाना बतलाया। मौके पर उप पुलिस अधीक्षक जीन्द को बुलाकर प्रवीण कुमार की तलाशी अमल में लाई गई जो तलाशी के दौरान मोटरसाईकिल पर टंगी थैली के अन्दर एक मोमी पोलीथीन मिला जिसको चैक किया तो उसमें गोली नुमा नशीला पदार्थ चरस मिला। बरामदा चरस का वजन 1 किलो 10 ग्राम हुआ। बरामद नशीले पदार्थ को पुलिस दवारा कब्जे में लेकर थाना शहर जींद में मुक्दमा नंबर-165 दिनांक 23.03.2018 एनडीपीएस की धारा 20-61-85 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में पकडे गये आरोपी प्रवीण कुमार वासी किनाना जिला जींद को दिनांक 15.05.20218 को न्यायालय में चालान पेश किया गया व न्यायालय में पुलिस के द्वारा ठोस साक्ष्य व गावाहों को न्यायलय में पेश किया गया।
जिसके परिणामस्वरूप आज अदालत सिफा करण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जींद ने आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने इस महत्व पूर्ण फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, यह फैसला नशा तस्करों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है।
जींद पुलिस नशाखोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलो में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिले।

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