(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल् याण विभाग के शासनादेश द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदको की आय सीमा में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार शह री क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की आय रुपए 1.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नियमावलीध्शासनादेश निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी आनलाइन आवेदन की प्रकिया में आधार प्रमाणीकरण / ई0के0वाई0सी0 लागू है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवे दक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आ धार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/ अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल ीजजचरूध्ध्ेींकपंदनकंद .नचेकब.हवअ. पद पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आद्दार नंबर अंकित कर आधार अभिप्र माणन की प्रक्रिया शुरू करेगा।
शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-के0 वाई0 सी0 सुनिश्चित किया जायेगा। आद्दार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस् ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। शादी अनुदान योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवद्दि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगी। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उस से अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदको को वरीयता प्रदान की जायेगी। शादी अनुदान की धनराशि नियमानु सार पात्र लाभार्थियों के खातों में रू0 20 हजार ई पेमेन्ट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
योजनान्तर्गत पात्र एवं इच् छुक व्यक्ति उक्त शादी अनुदान पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्डकापी समस्त संलग्नको सहित सम्ब न्धित तहसील अथवा विकास खण्ड में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदकों की आय सीमा एक लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी – सीडीओ

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