शिक्षा मंत्रालय द्वारा आॅनलाइन गेमिंग पर शिक्षकों व अभिभावकों के लिए जारी एडवाइजरी 2021 व सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को सख्ती से क्रियान्वयन करना समय की मांग

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद के शीतकालीन सत्र 2024 की शुरुआत 25 नवंबर 2024 से हुई जिसमें उद्योगपति मा मले में हंगामें के चलते बीती दिनांक 29 नवंबर 2024 तक यांने चार दिन में मात्र 40 मि नट ही कार्रवाई चली औसतन प्रतिदिन 10 मिनट तक कार्य वाही चली। इस बीच राज्य सभा में सभापति ने कहा, यह करनी लोकहित केंद्रित नहीं हैं। ये लोगों की पसंद के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और लोग हमारा उपहास कर रहे हैं, हम वस्तुतः हंसी का पात्र बन गए हैं, इसलिए वे राज्यसभा सांसदो से कृपा कर सदन के कामकाज में सुचारू रुप से भाग लेने की अपील करते हैं, सदन के सा मान्य कामकाज में व्यावधान उत्पन्न किए जाने से उन्हें गहरी पीड़ा और दुख हुआ है। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हम देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे बिल व सवाल बाधित हो रहे हैं आज यह विषय हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीती दिनांक 29 नवंबर 2024 को राज्य सभा में आॅनलाइन गेमिंग से बच्चों पर पढ़ने वाले दुष्प्रभाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इलेक्ट्राॅनिक व सूचना प्रौ द्योगिकी राज्य मंत्री ने सरका र द्वारा उठाए गए कदमों की लिखित जानकारी दी। बता दें वर्तमान प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग में अत्यंत तीव्र ता से हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे, हमारे देश पर हमें गर्व है लगभग हर क्षेत्र में मानवीय शारीरिक श्रम को आधुनिक प्रौद्योगिकी की स हायता से कंप्यूटर, रोबोट, वि भिन्न एप्स की भाषा में तब्दील कर घंटों का काम सेकंडों में करने की राह तेजी पकड़ती जा रही है, और हम तेजी से एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम विजन 2047 को अपने टारगेट के कई साल पहले ही प्राप्त कर लेंगे। परंतु इससे हमारे भविष्य के नेतृत्व बच्चों पर काफी दुष्प्रभाव पढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
साथियों बात अगर हम तीव्र गति से प्रौद्योगिकी वि कास की करें तो बड़े बुजुर्गों का कहना है रजाई जितनी पानी में भीगेगी उतनी ही भारी होती जाएगी बिल्कुल ठीक, हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा कहे एक एक शब्द सत्य साबित होते हैं यही बात, हमें इस आधुनि क प्रौद्योगिकी में भी देखनी होगी कि जितनी हम सुविधा एं प्राप्त कर रहे हैं उनके कुछ साइड इफेक्टस भी होते हैं, जिनकी अत्यंत सूक्ष्मता से हमें सावधानी भी बरतनी होगी।
साथियों बात अगर हम इस नई प्रौद्योगिकी के बच्चों पर प्रभाव की करें तो आज के युग में हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटाॅप, कंप्यूटर की आदत तीव्रता से बढ़ गई है। क्योंकि महामारी के प्रकोप से लाॅक डाउन और स्कूल बंद के का रण उसे समय की आदतों से ऑनलाइन क्लासेस से इसकी जरूरत और आदतें दोनों बढ़ गई है। जिसका खाली समय में प्रयोग में अक्सर ऑनलाइन गेमिंग,अन्य गेम, अश्लीलता के कुछ अंश इत्यादि का क्रेज बढ़ गया है जिसकी ओर हम सभी अभिभावकों माता-पिता, शिक्षकों को इस दिशा में ते जी से ध्यान देखकर अतिक ठोर सावधानी बरतना होगा ताकि हमारे कल के भविष्य बच्चों को आत्म संयमता का मंत्र देकर हम उनका भविष्य सुरक्षित कर सकें। साथियों बात अगर हम आॅनलाइन गेमिं ग में सुरक्षा के लिए संसदीय शीतकालीन सत्र में भारत स रकार द्वारा उठाए गए कदमों का लिखित उत्तर पेश करने की करें तो सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले खतरों और लत जैसे संभावित नुक सानों से अवगत है। भारत सरकार की नीतियों का उ द्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। आॅनलाइन गेम की लत जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, आई टी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डि जिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) को अधिसूचित किया है। आईटी नियम, 2021 ने सोशल मीडिया मध्यस्थों स हित विभिन्न मध्यस्थों पर उस सूचना के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने के दायित्व डाले हैं, जिसे प्लेटफाॅर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्र काशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा नहीं किया जाना है। मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी सूच ना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करें जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो। मध्यस्थों को अपनी जवाबदेही सुनि श्चित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरका नूनी सूचना को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्र वाई या किसी भी ऐसी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लाॅन्ड्रिंग या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित क रती है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने 27 सितंबर, 202 1 को आॅनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक एडवाइजरी जा री की है। इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2021 को बच्चों के सुरक्षित आॅन लाइन गेमिंग पर अभिभावकों और शिक्षकों को एक एडवाइ जरी जारी की है।
एडवाइजरी में संकेत दिया गया है कि आॅनलाइन गेम खेलने से गंभीर गेमिंग की लत लग जाती है जिसे गेमिं ग डिसआॅर्डर माना जाता है। इसने आगे चेतावनी दी है कि बिना किसी प्रतिबंध और आत्म-सीमा के आॅनलाइन गेम खेलने से कई खिलाड़ी आदी हो जाते हैं और अंततः गेमिंग डिसऑर्डर का निदान किया जाता है अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइजरी को व्यापक रूप से प्रसारित करने और बच्चों को मानसिक और शारीरिक तनाव से जुड़े सभी आॅनलाइन गेमिंग नुक सानों पर काबू पाने में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें शिक्षित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 04 दिसंबर, 2020 को सभी निजी सैटेलाइट टेली विजन चैनलों को आॅनलाइन गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पा लन किया जाए और टेलीवि जन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उन्हीं का पालन किया जाए। दिशा-निर्देशों का सं क्षिप्त विवरण इस प्रकार है
(1) किसी भी गेमिंग वि ज्ञापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नहीं दि खा या जाना चाहिए।
(2) ऐसे प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में प्रिंटध्स्टेटिक तथा आॅडियोध्वीडियो फाॅर्म में ए एससीआई कोड के अनुरूप डिस्कलेमर होना चाहिए, जि समें यह दर्शाया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है तथा यह व्यसन कारी हो सकता है।
(3) विज्ञापनों में गेम को वैकल्पिक रोजगार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चा हिए।
(4) उन्हें यह भी नहीं द र्शाना चाहिए कि गेमिंग गति विधि करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म सहित मीडिया को एक एड वाइजरी भी जारी की है, जिसमें आॅनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफाॅर्म औरध्या इन प्लेट फाॅर्म को छद्म तरीके से दर्शा ने वाले किसी भी ऐसे उत्पाद ध्सेवा के विज्ञापनों को प्रका शित या प्रसारित करने से प रहेज करने को कहा गया है। आॅनलाइन विज्ञापन बिचै लि यों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर न दिखाएं। गृह मंत्रा लय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। एमएचए ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रि पोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र की का नून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में महिलाओंध्बच्चों से संबंधित अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं। आॅनला इन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्प लाइन नंबर 1930 चालू किया गया है। यह जानकारी इले क्ट्राॅनिक्स और सूचना प्रौद्यो गिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आॅनलाइन गेमिंग से बच्चों पर दुष्प्रभाव-मामले की संसदीय शीतकालीन सत्र में गूंज-भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लिखित उत्तर पेशप्रौद्योगिकी के नए युग में बच्चों पर पढ़ने वाले मानसिक शारीरिक व भाव नात्मक प्रभावों कोरेखांकित करना जरूरी। शिक्षा मंत्राल य द्वारा आॅनलाइन गेमिंग पर शिक्षकों वअभिभावकों के लिए जारी एडवाइजरी 2021 व सूचना प्रौद्योगिकी नियम 20 21 को सख्ती से क्रियान्वय न करना समय की मांग है।

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