(राममिलन शर्मा) रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत सीद्दे कृषकों से धान क्रय करने हेतु शासन द्वारा निर्गत धान क्रय नीति के शासनादेश व खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 के प्रस्तर संख्या-17.1, 17.2, 17.3 एवं 17.4 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में जनपद रायबरेली में कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से धान क्रय हेतु किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये धान की बिक्री के लिये नीलामी द्वारा खुली बोली दिन में 02 बार पूर्वान्ह 11ः00 बजे और अपरान्ह 02ः00 बजे मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी, धान की नीलामी कराने पर यदि उपयुक्त गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के धान की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम आती है, तो क्रय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उक्त धान खरीद लिया जायेगा।
नीलामी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी तथा इसकी सूचना मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायेगी। यदि नीलामी के समय केन्द्र प्रभारी उपस्थित नहीं रहता है, तो मण्डी सचिव द्वारा इसकी सूचना जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों को दी जायेगी ताकि उनके स्तर से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
धान की बिक्री के लिए नीलामी की खुली बोली दिन में होगी दो बार
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