माह अगस्त में अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क गेहूँ व चावल खाद्यान्न होगा वितरण – डीएम

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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि खाद्य आयुक्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनि यम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2024 हेतु आवंटन चार्ट के अनुसार नियमित खाद्यान्न का आवंटन निर्गत किया गया है।
एन0आई0सी0, उ0प्र0 की आॅनलाइन रिपोर्ट के अनुसार जनपद रायबरेली में अन्त्योदय अन्न योजना के 101913 राशनकार्डों (341210 यूनिट) एवं पात्र गृहस्थी योजना के 458915 राशन कार्डों से सम्बद्ध 1910367 यूनिटों हेतु कुल 13118.790 मी0टन गेहूँ एवं चावल खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, रायबरेली को निर्देश दिये है कि शासन एवं खाद्यायुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए माह अगस्त, 2024 (उठान माह जुलाई, 2024) हेतु उपर्युक्तानुसार नगर निकाय वार विकास खण्डवार निर्गत गेहूँ व चावल के आवंटन का दुकानवार आवंटन/ब्रेकअप निर्गत करते हुए, समयान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का नियमा नुसार उठान/निर्गमन कराना सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद रायबरेली में अन्त्यो दय अन्न योजना के 101913 राशनकार्डध्परिवार हैं, जिसमें सम्बद्ध यूनिटों/लाभार्थियों की संख्या 341210 है। पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत 458915 राशनकार्ड/परिवार हैं, जिस में सम्बद्ध यूनिटों/लाभार्थियों की संख्या 1910367 है। इस प्रकार जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के कुल राशन काडों की संख्या 560828 है, जिसमें सम्बद्ध यूनिटों/लाभार्थियों की संख्या 2251577 है।
जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यायुक्त के आवंटन आदेश के अनुसार नगर निकायवारध् विकास खण्डवार प्रचलित राशनकार्डों एवं उनसे सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर निर्धा रित मानक के अनुसार आवंटन ब्रेकअप तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने खाद्यायुक्त से प्राप्त आवंटन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि आवंटन माह अगस्त, 2024 (उठान माह जुलाई, 2024) में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस् िथयों के लिये जनपदवार आवं टन के अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रति कार्ड धारक 14 किग्रा गेहूँ व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यक्तियों को 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 फोर्टि फाइड चावल (कुल 05 किग्रा0) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वित रण सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वित रण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डाइवर्जन या कालाबा जारी आदि न हो।
भारत सरकार के पत्र में वर्णित नियम एवं शर्तें यथावत लागू होंगे। खाद्य आयुक्त के कार्यालय पत्र 30 मई 2024 द्वारा जारी आवंटन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त आवंटन के अनु सार नगर निकायवार/विकास खण्डवार आवंटन/ब्रेकअप 01 जून 2024 को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित अन्त्यो दय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों/यूनिटों हेतु निर्धा रित वितरण स्केलध्मानक के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त आवंटन के सापेक्ष वितरण के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश सम्प्रति अप्राप्त है। अस्तु माह अगस्त, 2024 हेतु प्राप्त आवंटन आदेश के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में आयुक्त के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् वितरण तिथि एवं अन्य वितरण सम्बन्धी आदेशध्निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

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