एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के लिए करें आवेदन

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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘‘एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना’’ वर्ष 2024 – 25 हेतु लागू की गई है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्य रत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवेदन पत्र कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत् साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, रायबरेली में प्राप्त किये जायेंगे। इस जनपद हेतु उत्पाद -वुडेन वर्क ओ.डी.ओ.पी. योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है।
उपायुक्त उद्योग ने योजना का वित्त पोषण के बारे में बताया है कि रू0 25.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परि योजना लागत का 25 प्रति शत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 25.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धन राशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रु0 10.00 लाख अथवा परियो जना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधि कतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनु दान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियो जना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख् यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परि योजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। कुल परि योजना लागत में पूँजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़ कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियो जना लागत में किराए पर वर्क शाप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने पात्रता की शर्तो के बारे में बताया है कि अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद की इका इयों को ही प्राप्त होगी।
आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सरकारी संस्थाध्बैंक इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल् टर) नहीं होना चाहिए। आवे दक द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उस के परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यां गजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की प्रमा णित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
योजनान्तर्गत मात्र आॅन लाइन आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन पत्र मैन्यूली स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक आवेदक बेवसाइट ीजजचेरूध्ध्कपनचउेउम. नचेकब.हवअ.पद आवेदन कर सकते है।
अधिक जानकारी हेतु कार्या लय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सिविल लाइन, रायबरेली में सम्पर्क कर सकते हैं।

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