जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस थीम का किया गया आयोजन

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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि आज के भाग-दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और बाहरी खाने की मांग बढ़ गई है। फास्ट फूड और बाहरी खाने की बेहतर गुणवत्ता न होने से हमारे शरीर को भी कमजोर हो रहा है। ऐसे में स्वस्थ भोजन के सेवन को बढ़ावा देने और खाद्य जनित जोखिमों को रोकने के उद्देश्य से हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव आज बचत भवन सभागार में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सम्बन्धित बैठक की समीक्षा कर रहीं थीं। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारी व खाद्य कारोबारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कई लोगों को ईट राई मेला 2023 के प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है ‘‘खाद्य मानक जीवन बचाते हैं’’। (श्श्थ्ववक ैजंदंकंतके ैंअम स्पअमेश्श्) इस थीम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने और खाद्य मानकों के महत्व को पहचाना है। मिलावट और खराब सामग्री से बन रहे खाद्य पदार्थ/सामग्री से होने वाले नुकसान से जनमानस को इस दिन जागरूक किया जाता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि अवमानक खाद्य पदार्थो के सेवन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाद्य पदार्थो के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ताओं को मिलावट के विरूद्ध एवं खाद्य मानकों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे अशुद्ध/अवमानक खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके।
बैठक में खाद्य पदार्थ/ सामग्री खरीदते समय उसके रंग, शुद्धता, गुणवत्ता आदि की सामान्य जानकारी दी तथा पैकेज्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेट के ऊपर पैकिंग की तिथि समाप्ति की तिथि, वजन, उत्पादक फर्म का नाम व पता आदि की जानकारी दी गई। खाद्य फोर्टिफिकेशन के विषय में जागरुकता जिसमें फोर्टि- फाइड खाद्य पदार्थ के स्वास्थ्य लाभ तथा उसके पैकेट पर बनने वाले स्वहव ़ थ् को दिखाया जाना तथा चावल इत्यादि खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन के कारण खाद्य पदार्थ के स्वरुप में होने वाले बदलाव के विषय में जागरुक करते हुये बताया जाए कि उसे मिलावटी अथवा दोखम दर्जे का न समझा जाये। खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थों को मेन्यू में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उपभोक्ताओं को अपने भोजन में मिलेट्स (मोटे अनाज) का उपयोग बढ़ाने हेतु उसके स्वास्थ्य लाभ के विषय में जानकारी दिया जाये। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस/ पंजीकरण प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री का क्रय किया जाये। खुली खाद्य सामग्री के क्रय/सेवन से बचना आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

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