21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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(बीके सिंह) सीतापुर। उप्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर श्री मनोज कुमार-प्प्प् के आदेशानुसार श्री अभिषेक उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा यह जानकारी दी गयी कि मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2023 दिन शनिवार को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर में तथा जनपद के समस्त बाहय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर पर किया जाना था, किन्तु उ0प्र0 के समस्त जनपदों में नगर निकाय चुनाव के परिणाम दिनांक-13.05.2023 को घोषित होना है। जिस कारण पूर्व से निर्धारित दिनांक को राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करते हुए अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक-21.05.2023 को किया जायेगा। जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेगें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जजध्सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकार व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), बैंक के प्रीलिटिगेशन विवाद तथा अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
समस्त विद्वान अधिवक्ता गण एवं वादकारीगण अपने- अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाकर लाभ उठा सकते हैं। श्री अभिषेक उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गयी कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त गाइड लाइन्स का अक्षरसः पालन किया जायेगा तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।

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