नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा वाहनो के प्रयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

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(राम मिलन शर्मा) रायबरेली। प्रभारी अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्रीमती पूजा यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार- प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों मे वाहनो के प्रयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उम्मीदवारो के लिए वाहन पास नगर मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उम्मीदवारों के लिए वाहन पास सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा। वाहन पास निर्गत किये जाने हेतु उम्मीदवार रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराया जायेगा। अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर उपरोक्त नामित अधिकारियों द्वारा वाहन पास जारी किये जायेगें। जारी किये गये वाहन पास को मूल रूप में वाहन में चस्पा कर प्रमुखता से प्रर्दशित करना होगा। (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता /निर्दलीय का विवरण देना)
प्रभारी अधिकारीध्उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) पूजा यादव ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायगा। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बंध में यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम0वी0ऐक्ट) का उल्लघंन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायगे केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकेनाइज्ड/मोटराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए करा सकते है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पूजा यादव ने कहा कि मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु एक वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु कोई वाहन अनुमन्य नही होगा उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी। सदस्य नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नही दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।

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