(बीके सिंह) सीतापुर। निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश एवम जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश के क्रम मे अक्षय तृतीया( 22 अप्रैल 2023) के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 की धाराओं के अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह में हिस्सा लेने बाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है यदि इससे कम उम्र की शादी लड़के अथवा लड़की की होती है तो वह अपराध की श्रेणी मे आता है जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंण्डनीय अपराध है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर 02 साल की जेल व एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगो पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है तथा , पाक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है वाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए यदि किसी को बाल विवाह से सम्बंधित सूचना प्राप्त होती है या बाल विवाह होने के सम्बध में कोई सूचना देना चाहता है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति सीतापुर एवम साथ ही संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा चाइल्ड लाइन 1098, 112 पर भी फोन के माध्यम से सूचना दी जा सकती है बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है इससे बालक बालिकाओं की ग्रोथ प्रभावित होती है असमय विवाह के बंधन में बंधने से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं बाल विवाह बालिकाओं के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है बालिका का शरीर मां बनने के लिए तैयार नहीं होता है और बाल विवाह के कारण जब मां बनती हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभा वित होता है। अतः जनपद में किसी भी बाल विवाह होने पर आप उसकी सूचना संबंधित थाने को दे सकते हैं और चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर काल कर सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गुप्ता रखा जाएगा।
बाल विवाह करना कानूनन अपराध- जिला प्रोबेशन अधिकारी
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