चुनाव के दौरान यदि जनपद में हुई अवैध शराब की बिक्री व तस्करी तो होगी सख्त कार्यवाही -डीएम

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बीके सिंह
सीतापुर। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान ने सूचित किया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 12.04.2023 के क्रम में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 13.04.2023 के अन्तर्गत नगर निगमध्नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत क सामान्य निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत प्रदेश में मदिरा की मांग बढ़ने की सम्भावना तथा चुनाव के शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पादन एवं चुनाव के दौरान सुचिता बनाये रखे जाने के उद्देश्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट अल्कोहल के परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के लिये प्रदेश स्तर पर अधिसूचना जारी होने के दृष्टिगत दिनांक 14.04.2023 से मतगणना तिथि 13.05.2023 (एक माह) तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व में गठित की गयीं प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दिनांक 14.04.2023 से मतगणना तिथि 13.05.2023 (एक माह) तक विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी, गठित संयुक्त टीमों के विवरण के अन्तर्गत टीम संख्या-1 में तहसील सदर के प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी, सदर, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 सदर, सीतापुर, टीम संख्या-2 में तहसील बिसवां के प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी, बिसवां, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी बिसवां, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक ,क्षेत्र-2, बिसवां, सीतापुर, टीम संख्या-3 में तहसील सिधौली के प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी, सिधौली, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिधौली, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, सिधौली, सीतापुर, टीम संख्या-4 में तहसील मिश्रिख के प्रशासनिक अधिकारी उपजिलाधिकारी मिश्रिख, सीतापुर, पुलिस क्षत्राधिकारी मिश्रिख, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4, मिश्रिख, सीतापुर, टीम संख्या-5 में तहसील लहरपुर के प्रशासनिक अधिकारी उपजिलाधिकारी लहरपुर, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी लहरपुर, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-5, लहरपुर, सीतापुर, टीम संख्या-6 में तहसील महमूदाबाद के प्रशासनिक अधिकारी उपजिलाधिकारी महमूदाबाद, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-6, महमूदाबाद, सीतापुर तथा टीम संख्या-7 में तहसील महोली के प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी, महोली, सीतापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी महोली, सीतापुर एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-7, महोली, सीतापुर होंगे।
उक्त टीमों द्वारा अभियान अवधि में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी-
1. राष्ट्रीय राज्य राजमार्गो पर स्थित संदिग्ध ढाबो,ं जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है और चालकों द्वारा अल्कोहल चोरी छिपे बेंचे जाने की सम्भावना रहती है, की सघन और आकस्मिक जांच करायी जाये।
2. अनुज्ञापित परिसर के आस-पास सतर्क दृष्टि रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में दुकान से बाहर मदिरा की बिक्री अवैध रूप से कदापि न होने पाये।
3. किराना, फल एवं दूग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही हैं, ऐसे संदिग्ध वाहनों की भी सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग करायी जाये।
4. अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों की अद्यतन सूची के अनुसार दबिश कार्यवाही कराते हुये पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ -साथ आवश्यकतानुसार आई0पी0 सी0 की सुसंगत धाराओं में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।
5. आबकारी दुकानो एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करके यह सुनिश्चित किया जाये कि यहां अवैध मदिरा की बिक्री तो नही की जा रही है। दुकान पर संचित मदिरा के स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0 कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच की जाये।
6. स्प्रिट के थोक, फुटकर अनुज्ञापनों एफ0 एल0-16ध्17 एवं भांगयुक्त औषधियों हेतु आवंटित एफ0एल0-41 व 49 अनुज्ञापनों का भी सघन निरीक्षण करते हुये नमूना आहरित कर जांच करायी जाये।
7. जनपद के असेवित क्षेघ्त्रांे तथा ऐसे स्थानों जहां पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहां पर अवैध करोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये सतर्क निगरानी रखी जाये।
8. मिथाइल अल्कोहल के नियन्त्रण हेतु आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय व दुखद घटनाओं से बचा जा सके।
9. अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं। अतएव उक्त टीमों द्वारा क्षेत्र में ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों, राईस मिलों इत्यादि को चिन्हित कर चेक किया जाये एवं उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
10. जिन क्षेत्रों में आसवनियां स्थित हैं, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उनसे एल्कोहल चोरी की संभावना न हो।
11. अल्कोहल युक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिये ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसी दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाये।
12. जनपद में संचालित मदिरा की आबकारी दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेजिंग कराते हुये निर्धारित प्रिन्ट रेट पर ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित की जाये।
13. अवैध अडडों से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। हैण्डबिल पोस्टरों के माध्यम से भी अवैध अडडों से शराब न पीने तथा मिथाइल अल्कोहल के घातक विष होने, इसके उपयोग से व्यक्ति अन्धा होने तथा उसकी मृत्यु भी होने सम्बन्धी चेतावनी जन सामान्य तक पहुचाई जाये।
14. 1000 लीटर से अधिक कच्ची शराबध्दूसरे राज्यों मंे बनी शराबध्केमिकल से बनी शराबध्रेेक्टिफाइड स्प्रिट आदि बरामदगी सम्बन्धी अभियोगों की सूचनापृथक से रखते हुये इन अभियोगों के सम्बन्ध में उद्गम बिन्दु, वितरण, परिवहन व विक्रय तंत्र तथा उपभोग के लिये चिन्हित क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।उपरोक्त सभी टीमें प्रत्येक दिवस दबिश करेंगी। प्रभावी प्रवर्तन कार्य हेतु उपरोक्त गति टीमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करते हुये प्रवर्तन कार्य में यथावश्यक सहयोग प्राप्त करेंगें। सभी टीमंे पूर्ण मनोयोग से सम्न्धित थानें के पुलिस बल का सहयोग लेते हुये विशेष प्रवर्तन कार्य करना सुनिश्चित करें। इस प्रवर्तन अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्य से जुुड़े हुये कार्मिकों को काई अवकाश देय नही होगा। अत्यन्त विषम परिस्थिति में अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) की अनुमति से ही अवकाश दिया जा सकेगा।

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