22 मार्च तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं कार्ड धारक

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(बीके सिंह) सीतापुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.03.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अर्न्तगत माह मार्च 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च 2023 के सापेक्ष चीनी का वितरण कराए जाने हेतु माह मार्च 2023 में दिनांक 20.03.2023 तक वितरण की तिथियाँ निर्धारित थी। परन्तु कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह मार्च 2023 में 21.03.2023 से 22.03.2023 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 22.03.2023 तक ई-पास मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व निर्धारित 20.03.2023 के साथ-साथ दिनांक 22.03.2023 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 22.03.2023 तक कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण के सम्बंध में खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 28.02.2023 में उल्लिखित शेष निर्देशों का अनुपालन कराते हुए वितरण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कार्ड धारकों, जो अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत के आवंटन माह मार्च 2023 के खाद्यान्न एवं चीनी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, को सूचित किया है कि वह दिनांक 22.03.2023 तक सम्बंधित उचित दर की दुकानों से अपना खाद्यान्न आधार आधारित वितरण व्यवस्था/मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं एवं समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि यह उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

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