(विनीत सिंह) रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व अब्दुल शाहिद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के दिशा-निर्देशन में 17 व 18 मार्च को बैंकों की लोन संबंधित वादों की प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत किया जा रहा है। इसी प्रकार 20, 21 व 22 मार्च को विचाराधीन बंदियों हेतु विशेष जेल लोक अदालत तथा 25 मार्च 2023 को मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर कहार द्वारा बताया गया कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने के लिए 13 मार्च, 20 मार्च व 23 मार्च को प्री-ट्रायल का आयोजन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय सिविल कोर्ट रायबरेली में रखा गया है। उन्होने बताया कि कोई भी पक्षकार यदि अपना वाद उक्त विशेष लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित कराना चाहता है तो वह सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद नियत एवं निस्तारित करा सकता है।
विशेष लोक अदालत की तिथियाँ निर्धारित
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