(मो. हबीब) ललितपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु प्रारम्भ की गई है जिसमें दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुये बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 40 प्रतिशत या उससे अधिक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक ही परिवार के दो से अधिक बच्चे विकलांग होने की दशा मे उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, छात्रवृत्ति एक कक्षा के लिए एक बार ही प्राप्त होगी, अगर वह छात्र उसी कक्षा को अगले वर्ष दोबारा करता है तो वह छात्रवृत्ति के लिए अनुमन्य नहीं होगा, सभी छात्र-छात्राऐं जो दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं अन्य किसी भी छात्रवृत्ति के लिए अनुमन्य नहीं होगें, वह छात्र-छात्राऐं जो की सरकार द्वारा वित्तिय सहायता प्रदान संस्थाओं में अध्ययनरत है या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने अनुमन्य नहीं होंगे, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक न हो, छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत भाग छात्राओ के लिए आरक्षित है, छात्रवृत्ति की धनराशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में पेषित की जाएगी। छात्र-छात्राऐं बेबसाइड पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2021 एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
तीस नवम्बर तक करें पोस्ट मैट्रिक छात्रावृत्ति के लिए आवेदन
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